बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस साल अप्रैल में राजस्थान में भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए दायर एक निजी शिकायत को खारिज कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने जियाउर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया, जिसने न्यायालय से भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (घृणास्पद भाषण), 153बी, 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 503, 504 और 505(2) के तहत अपराध का संज्ञान लेने या मामले को स्थानीय पुलिस को जांच के लिए भेजने का आग्रह किया था।
रहमान ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि मोदी ने यह दावा करके धर्म के आधार पर राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास किया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र सहित भारतीयों की संपत्ति छीन ली जाएगी।
हालांकि, न्यायालय ने शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह “जांच के लिए संदर्भित करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।”
21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनाव प्रचार करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वह भारतीयों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी।
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Hate speech: Bengaluru court dismisses private complaint against PM Modi