गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई, हालत गंभीर

आशाराम 2001 से 2006 के बीच अपनी शिष्या के साथ बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
Asaram Bapu, Gujarat High Court
Asaram Bapu, Gujarat High Court
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गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू धर्मगुरु और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू को दी गई अंतरिम मेडिकल जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी [आशुमल @ आशाराम पुत्र थाउमल सिंधी (हरपलानी) बनाम गुजरात राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति इलेश जे. वोरा और न्यायमूर्ति पी.एम. रावल की खंडपीठ ने कहा कि आसाराम गंभीर हालत में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती हैं।

अदालत ने कहा, "आवेदक वर्तमान में इंदौर के जुपिटर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और रिकॉर्ड के अनुसार, उनमें ट्रोपोनिन का स्तर बहुत अधिक (2465.59 पीजी-एमएल) पाया गया है और इलाज कर रहे डॉक्टर के अनुसार, उनकी हालत गंभीर है। ऐसी परिस्थितियों में, इस आवेदन के लंबित रहने तक, पूर्व में दी गई अस्थायी ज़मानत उन्हीं शर्तों पर 21.08.2025 तक बढ़ाई जाती है।"

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि चिकित्सा आधार पर उनकी ज़मानत को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

हालाँकि, आसाराम ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने उन्हें उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

यह तीसरी बार है जब आसाराम को अंतरिम ज़मानत दी गई है।

गांधीनगर की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने आसाराम को 2013 में दर्ज एक मामले में दोषी ठहराया, जिसमें उन्होंने सूरत की एक महिला शिष्या के साथ 2001 से 2006 के बीच बार-बार बलात्कार किया था। लड़की मोटेरा स्थित उनके आश्रम में रह रही थी।

आसाराम 2013 में राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता शालीन मेहता, अधिवक्ता आशीष दगली और हार्दिक दवे के साथ आसाराम की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता भरत नाइक और अधिवक्ता एकांत आहूजा ने निजी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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He is in critical condition: Gujarat High Court extends Asaram Bapu's interim bail till August 21

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