सुप्रीम कोर्ट कल कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के एक बैच में अपना फैसला सुनाएगा, जिसने कॉलेज परिसर में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य के सरकारी कॉलेजों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाने के कर्नाटक सरकार के आदेश (जीओ) को बरकरार रखा था। [फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य]।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ द्वारा फैसला सुनाया जाएगा, जिसने दस दिनों तक मामले की सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले में अपीलकर्ताओं के लिए 21 और प्रतिवादियों के लिए पांच वकील पेश हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती कर्नाटक सरकार के आदेश को बरकरार रखते हुए 15 मार्च से कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।
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