हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर को मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में भाग लेने की अनुमति दी

न्यायालय ने बीएफआई को नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया ताकि ठाकुर अपना नामांकन दाखिल कर सकें।
Anurag Thakur, Himachal High Court
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी [हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने बीएफआई को नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि ठाकुर अपना नामांकन दाखिल कर सकें और उन्हें बीएफआई की वार्षिक आम बैठक में हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ (एचपीबीए) का प्रतिनिधित्व करने और बीएफआई के लिए "किसी भी पद के लिए प्रतियोगिता तक सीमित नहीं" इसमें पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति मिल सके।

चुनाव प्रक्रिया बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा ठाकुर के नामांकन की अस्वीकृति के खिलाफ एचपीबीए द्वारा दायर याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी। आदेश में कहा गया है,

"तदनुसार, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह न्यायालय दिनांक 07.03.2025 के नोटिस के संचालन पर रोक लगाता है, साथ ही याचिकाकर्ता संख्या 1, अर्थात्, श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दो नामित सदस्यों में से एक के नामांकन को अस्वीकार करता है और प्रतिवादी संख्या 3-महासंघ [बीएफआई] को निर्देश देता है कि वह श्री अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को श्री राजेश भंडारी के नामांकन के साथ याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए वैध नामांकन माने और प्रतिवादी संख्या 3 के नियमों और विनियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।"

Justice Ajay Mohan Goel
Justice Ajay Mohan Goel

न्यायालय बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बीएफआई चुनावों में भाग लेने के लिए ठाकुर के नामांकन को खारिज कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि बीएफआई अध्यक्ष खेल संस्था की आम परिषद नहीं है और वह बीएफआई विनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन पर एकतरफा कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता।

इसमें कहा गया है कि बीएफआई के नियमों और विनियमों में यह उल्लेख नहीं है कि बीएफआई से संबद्ध राज्य इकाइयों के केवल विधिवत निर्वाचित सदस्यों को ही निर्वाचक मंडल में नामित किया जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने अधिवक्ता चैतन्य महाजन, अमित कुमार धूमल, ऋचा ठाकुर, पारुल नेगी, पदमजा शर्मा और देवांग शर्मा के साथ एचपीबीए का प्रतिनिधित्व किया।

भारत के उप सॉलिसिटर जनरल बलराम शर्मा ने भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता आरएल सूद ने अधिवक्ता अर्जुन लाल सूद के साथ बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ पैनल वकील वीबी वर्मा ने बीएफआई का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

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Himachal Pradesh High Court allows Anurag Thakur to participate in Boxing Federation polls

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