हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचपीएनएलयू के कुलपति के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया

अदालत ने कहा कि अदालत के पूर्व के आदेश का अनुपालन करने का काम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सौंपने का कुलपति का फैसला दर्शाता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचपीएनएलयू के कुलपति के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू), शिमला की कुलपति प्रोफेसर निष्ठा जयसवाल के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। [मितेश जोरवाल बनाम एचपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी]।

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि प्रोफेसर जायसवाल का पहले के अदालत के आदेश का अनुपालन करने का काम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सौंपने का फैसला दर्शाता है कि उन्होंने जानबूझकर अदालत की अवज्ञा की है।

न्यायालय ने देखा, "कुलपति द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण कि चूंकि कुलपति व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध नहीं थे, इसलिए कुलपति ने रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति सौंप दी, कानून की नजर में कोई जवाब नहीं है। यदि ऐसा था, तो किसी भी पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने से नहीं रोका गया, जिसमें न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन या उसके अनुपालन के लिए कुछ और समय की मांग की गई थी।"

अदालत नवंबर 2023 के एक आदेश को लागू करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एचपीएनएलयू के कुलपति को निर्देश दिया था कि वह तीसरे वर्ष के लिए नियमित परीक्षा आयोजित होने के दौरान दूसरे सेमेस्टर के विषय के लिए पूरक परीक्षा फिर से देने और फिर से लेने के छात्र के अनुरोध पर फैसला करें।

याचिका का निपटारा प्रोफेसर जायसवाल को छात्र के प्रतिवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश के साथ किया गया था।

हालांकि, कुलपति ने व्यक्त किया कि वह ऐसा करने के लिए उपलब्ध नहीं थीं और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को छात्र के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने की शक्ति सौंपी।

इससे परेशान होकर याचिकाकर्ता छात्र ने उच्च न्यायालय के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की।

इस महीने की शुरुआत में, अदालत को बताया गया था कि छात्र के अभ्यावेदन को कुलपति द्वारा सुना गया था, हालांकि बाद में रजिस्ट्रार द्वारा इस पर निर्णय लिया गया था।

अदालत ने 1 जनवरी को इस दलील को गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी की,

"अगर ऐसा है तो यह मुद्दा अधिक गंभीर है। यह न्यायालय यह समझने में विफल है कि जब न्यायालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि अभ्यावेदन पर कुलपति द्वारा निर्णय लिया जाना है, तो याचिकाकर्ता को सुनने के बावजूद कुलपति ने रजिस्ट्रार को आदेश पारित करने की शक्ति कैसे सौंप दी। यह अदालत द्वारा पारित निर्देशों के उल्लंघन के साथ-साथ अदालत द्वारा पारित निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का एक स्पष्ट प्रयास है।"

इसके बाद, अदालत को बताया गया कि प्रोफेसर जायसवाल ने उस समय उनकी अनुपलब्धता के कारण अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की शक्ति प्रत्यायोजित की थी।

जवाब में, पीठ ने कहा कि वह उचित कानूनी कदम उठा सकती थी, जैसे कि आदेश को संशोधित करने के लिए अदालत का रुख करना या अनुपालन के लिए अधिक समय का अनुरोध करना।

इस प्रकार अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रोफेसर जायसवाल ने जानबूझकर नवंबर 2023 के आदेश की अवज्ञा की थी।

मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च, 2024 को होगी। प्रोफेसर जायसवाल से कहा गया है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता (छात्र) की ओर से वकील शिवांक सिंह पंता पेश हुए, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से वकील डॉ. राजेश कुमार पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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[नवंबर 2023 का आदेश पढ़ें]

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Himachal Pradesh High Court directs registration of contempt case against HPNLU Vice-Chancellor

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