हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत की लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा

याचिकाकर्ता ने मंडी निर्वाचन क्षेत्र से रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनके नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।
Himachal Pradesh High Court and Kangana Ranaut
Himachal Pradesh High Court and Kangana Ranaut
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत को 2024 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया [लाइक राम नेगी बनाम कंगना रनौत एवं अन्य]

न्यायमूर्ति ज्योस्तना रेवाल दुआ ने मामले की सुनवाई 21 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

Justice Jyotsna Rewal Dua
Justice Jyotsna Rewal Dua

कथित तौर पर, यह याचिका किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी का कहना है कि उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी और अपने नामांकन पत्र के साथ विभाग से "अदेयता प्रमाण पत्र" रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिया था।

हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। जब उन्होंने ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, तब भी रिटर्निंग अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए।

यह दावा करते हुए कि यदि उनके पत्र स्वीकार किए जाते, तो वे चुनाव जीत सकते थे, नेगी ने प्रार्थना की है कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार रनौत ने कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराकर मंडी सीट जीती।

नेगी के लिए अधिवक्ता संजीव कुमार सूरी पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास सूद और अधिवक्ता अर्जुन लाल रिटर्निंग अधिकारी की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Himachal Pradesh High Court seeks Kangana Ranaut response to plea challenging her Lok Sabha election

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