हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित

विधेयक 2024 का उद्देश्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करना है।
THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024
THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 27 अगस्त को महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक पारित किया।

बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 नामक विधेयक का उद्देश्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करना है।

विधेयक में कहा गया है कि, "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों को हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू करने के लिए संशोधित करने तथा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।"

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह के निषेध के लिए बनाया गया था।

इसके अनुसार, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष है।

हिमाचल प्रदेश विधेयक में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने की मांग की गई है, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि कम उम्र में विवाह महिलाओं के पेशेवर करियर में प्रगति तथा शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है।

विधेयक में कहा गया है कि "आज की दुनिया में महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। हालांकि, कम उम्र में विवाह न केवल उनके करियर की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि उनके शारीरिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। लैंगिक समानता तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना आवश्यक हो गया है।"

विधेयक 2024 में संशोधन इस प्रकार हैं:

धारा 2 के तहत, बच्चे की परिभाषा में कोई भी पुरुष या महिला शामिल होगी, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; पहले यह 18 वर्ष थी।

धारा 3(3) में संशोधन करके कानूनी आयु से कम आयु के विवाह को रद्द करने की अवधि को वयस्क होने के बाद दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।

विधेयक में कहा गया है, "इस धारा के तहत याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका दायर करने वाले बच्चे के वयस्क होने के दो वर्ष पूरे होने से पहले।"

विधेयक में धारा 18ए भी पेश की गई है, जो अधिनियम के अधिभावी प्रभाव को स्थापित करती है, जिसका अर्थ है कि यह कानून किसी भी अन्य मौजूदा कानून पर वरीयता लेगा।

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Himachal Pradesh passes Bill to raise women's age of marriage to 21 years

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