बिना किसी यौन मंशा के प्यार जताने के लिए लड़की का हाथ पकड़ना यौन उत्पीडऩ नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने ऑटोरिक्शा चालक को अग्रिम जमानत दी जिसने एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ कर उसके लिए अपनी पसंद का इजहार किया और उसे रिक्शा में बैठने के लिए राजी किया ताकि वह उसे घर छोड़ सके
Bombay High Court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिक्शा चालक को अग्रिम जमानत दे दी, जिसने एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ा था और उसके लिए अपनी "पसंद" व्यक्त की थी [धनराज बाबूसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा कि आरोपी धनराज का नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने या उसका यौन उत्पीड़न करने का कोई यौन इरादा नहीं था और इस तरह कोई मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता था।

पीठ ने 10 फरवरी को पारित आदेश में कहा, "लगाए गए आरोपों से, यह देखा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया किसी भी यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि आवेदक ने किसी यौन इरादे से उसका हाथ पकड़ा था। एक पल के लिए मान लिया कि उसने उसके लिए अपनी पसंद व्यक्त की है, क्योंकि पीड़ित लड़की के बयान से कोई यौन मंशा का संकेत नहीं मिलता है। प्रथम दृष्टया वह गिरफ्तारी से सुरक्षा का हकदार है, क्योंकि किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है।"

यह मामला 1 नवंबर, 2022 को पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई पहली सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त, धनराज बाबूसिंह राठौड़ ने अपनी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया और उसका हाथ पकड़कर उसका शील भंग भी किया।

पिता के अनुसार, आवेदक पीड़िता और उसके परिवार को जानता था क्योंकि वह उनके आसपास रहता था। वह एक ऑटो रिक्शा चलाता था और पीड़िता कई बार अपने स्कूल और ट्यूशन सेंटर तक जाने के लिए उसी में यात्रा करती थी।

हालाँकि, उसने अपने ऑटोरिक्शा में यात्रा करना बंद कर दिया, जिसके कारण घटना के दिन, आवेदक ने उसे रोका और उसे अपने रिक्शा में यात्रा करने के लिए मनाया, लेकिन उसने उपकृत करने से इनकार कर दिया।

इसके बाद उसने पीड़िता का हाथ पकड़ा, उससे अपने प्यार का इजहार किया और जोर देकर कहा कि वह उसके ऑटो में बैठ जाए ताकि वह उसे घर छोड़ सके।

हालांकि, लड़की मौके से भाग गई और पिता को पूरी बात बताई जिसके बाद राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

तथ्यों को देखने के बाद न्यायमूर्ति डांगरे ने आवेदक को बचाने का फैसला किया और उसे अग्रिम जमानत दे दी।

इन टिप्पणियों के साथ जज ने उन्हें राहत दे दी।

[आदेश पढ़ें]

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Holding hand of girl to express love without any sexual intent is not sexual harassment: Bombay High Court

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