भोजन बिल में होटल, रेस्तरां स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

इस संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से जारी सीसीपीए दिशानिर्देश, शिकायत दर्ज करने के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी प्रदान करते हैं।
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सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि होटल या रेस्टोरेंट को फूड बिल में अपने आप सर्विस चार्ज या डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ना चाहिए।

दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

  • भोजन बिल में होटल या रेस्तरां स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे;

  • सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से नहीं की जायेगी।

  • कोई भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है;

  • सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाएगा; तथा

  • सर्विस चार्ज को फूड बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूल नहीं किया जाएगा

इस संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से जारी सीसीपीए दिशानिर्देश, एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर भी प्रदान करते हैं जिससे उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया है कि सेवा शुल्क लगाने के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा एनसीएच में कई शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है "उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों में रेस्तरां सेवा शुल्क को अनिवार्य बनाना और इसे डिफ़ॉल्ट रूप से बिल में जोड़ना, इस तरह के शुल्क का भुगतान वैकल्पिक और स्वैच्छिक है और यदि वे सेवा शुल्क का भुगतान करने का विरोध करते हैं तो उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करना शामिल है। सेवा शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न मामलों में उपभोक्ता आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णय लिया गया, इसे एक अनुचित व्यापार प्रथा के रूप में और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के रूप में रखा गया।"

इसने सुझाव दिया कि यदि उपभोक्ताओं को कोई होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सेवा शुल्क लेते हुए पाता है, तो वे संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।

उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करता है।

उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता आयोग और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-दाखिल पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके अलावा, उपभोक्ता सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

शिकायत सीसीपीए को com-ccpa@nic.in पर ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है।

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