सरकार निजी अस्पतालों में एक समान दरें कैसे तय कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट

महीने की शुरुआत में एक समन्वय पीठ ने इस बात पर अफसोस जताया कि कैसे सब्सिडी दरो पर खरीदी गई जमीनो पर स्थापित निजी अस्पताल अपने कुछ बिस्तर गरीबों के लिए आरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता से मुकर रहे हैं।
Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह निजी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए एक समान दरें कैसे तय कर सकती है, जबकि ऐसे मामलों को आदर्श रूप से बाजार की ताकतों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पूरे भारत में नेत्र चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए समान दरों पर सरकारी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह सवाल उठाया।

कोर्ट से पूछा "निजी अस्पतालों में भी एक समान दरें कैसे हो सकती हैं? यह सब बाजार की ताकतों पर निर्भर करता है। क्या होगा यदि यहां पेश होने वाले वकीलों के लिए एक समान फीस हो?"

Justice BR Gavai and Justice Sandeep Mehta
Justice BR Gavai and Justice Sandeep Mehta

एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पहले कहा था कि नियम "पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर" हैं।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे निजी अस्पतालों के एक समूह की ओर से पेश हुए।

प्रासंगिक रूप से, इस महीने की शुरुआत में इसी मामले की सुनवाई कर रही एक समन्वय पीठ ने इस बात पर अफसोस जताया था कि कैसे रियायती दरों पर खरीदी गई जमीनों पर स्थापित निजी अस्पताल गरीबों के लिए अपने कुछ बिस्तर आरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता से मुकर रहे हैं।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने यह टिप्पणी की थी "ये सभी निजी अस्पताल, सब्सिडी वाली ज़मीन लेते समय कहते हैं कि वे कम से कम 25 प्रतिशत बिस्तर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमने इसे कई बार देखा है।"

Justice Sudhanshu Dhulia and Justice Prasanna b Varale
Justice Sudhanshu Dhulia and Justice Prasanna b Varale

ऑल इंडिया ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा दायर याचिका के अनुसार, महानगरीय शहरों और छोटे दूरदराज के गांवों में विशेषज्ञों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं की दरें समान नहीं हो सकती हैं।

शीर्ष अदालत ने पहले इस मामले में अटॉर्नी जनरल को केवल एक सीमित नोटिस जारी किया था और इसे 17 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया था।

तब जस्टिस धूलिया ने टिप्पणी की थी “लेकिन क्या आप इस तरह की नीति को चुनौती दे सकते हैं? आप देखिए, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य देखभाल दरें बहुत सस्ती हैं और यह प्रभावित होंगी।"

आज, इस मामले को पहले से ही लंबित मामले के साथ टैग किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार को क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत नियमों के अनुरूप अस्पताल उपचार दरों को अधिसूचित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

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How can government fix uniform rates in private hospitals? Supreme Court

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