स्वतंत्रता के मामले लॉटरी से अधिक महत्वपूर्ण हैं: लॉटरी प्रतिबंध के खिलाफ मेघालय के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने मामले को दो सप्ताह के बाद निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तरदाताओं से इस बारे में बयान दर्ज करने के लिए कहा कि क्या उन्हें मामले में कोई सबूत प्रस्तुत करने / रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है।
lotteries, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा लॉटरी पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि लॉटरी से संबंधित मामलों की तुलना में मानवीय स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [मेघालय राज्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने शुरू में कहा कि अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए वह मामले को सितंबर में सूचीबद्ध करेगी।

मेघालय राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले के अंतिम निपटारे के लिए छोटी तारीख मांगी।

उन्होंने कहा, "यह मेरे राजस्व का सवाल है। केवल संवैधानिक मुद्दा यह है कि क्या इस तरह के बिल (लॉटरी पर प्रतिबंध लगाना) कानूनी हैं। कोई सबूत दर्ज करने की जरूरत नहीं है।"

जस्टिस ओका ने तब टिप्पणी की,

"हमारे पास मानव स्वतंत्रता के मामले हैं जो लॉटरी से अधिक महत्वपूर्ण हैं!

रोहतगी के कायम रहने के बाद, अदालत ने दो सप्ताह के बाद निर्देशों के लिए मामले को सूचीबद्ध किया और प्रतिवादियों से इस बारे में बयान दर्ज करने के लिए कहा कि क्या उन्हें मामले में कोई सबूत प्रस्तुत करने या रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है।

Justice Abhay S Oka and Justice Ujjal Bhuyan
Justice Abhay S Oka and Justice Ujjal Bhuyan

शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में फैसला दिया था कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है।

यह मामला मेघालय राज्य द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक मूल मुकदमे से संबंधित है, जिसमें लॉटरी (विनियमन) अधिनियम की धारा 5 के खिलाफ शिकायत उठाई गई है, जो राज्यों को अन्य राज्यों द्वारा आयोजित, संचालित या प्रचारित लॉटरी टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिकृत करती है.

विशेष रूप से, मेघालय सरकार ने यह घोषणा करने की मांग की है कि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम की धारा 5, 6, 7, 8 और 9 और लॉटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 5 अधिकारातीत और असंवैधानिक हैं।

इसने मेघालय स्थित लॉटरी टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने वाले राज्यों के खिलाफ निषेधाज्ञा की भी मांग की है।

मेघालय सरकार की याचिका में कहा गया है कि अन्य राज्यों द्वारा संचालित लॉटरियों का नियमन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्यों को इस पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

इससे पहले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा था कि क्या किसी संघीय ढांचे में किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य से वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति है।

केंद्र सरकार के वकील ने तब तर्क दिया था कि मिसाल के अनुसार, लॉटरी जुआ का एक रूप है और नीतिगत मामले के रूप में राज्य विधानसभाओं द्वारा निषिद्ध किया जा सकता है।

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Matters of liberty more important than lottery: Supreme Court on Meghalaya's suit against lottery ban

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