मानव बलिदान: केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत के खिलाफ आरोपी की याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि आरोपी जांच के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकता है।
Kerala High Court with Justice Kauser Edappagath
Kerala High Court with Justice Kauser Edappagath
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केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मानव बलि में तीन आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसने आरोपी को पुलिस को 12 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी थी [मुहम्मद शफी बनाम केरल राज्य]।

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि आरोपी जांच के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकता है।

अदालत ने आदेश दिया, "जैसा कि अभियोजन महानिदेशक ने ठीक ही कहा है, आरोपी यह निर्देश नहीं दे सकता कि जांच कैसे की जानी चाहिए। मुझे आक्षेपित आदेश में अवैधता का कोई औचित्य नहीं दिखता है और इसलिए यह पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।"

अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने से पहले सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा, "आदेश पारित करते समय नीचे की अदालत ने इन 20 या उससे अधिक बिंदुओं पर विचार किया। नीचे की अदालत ने बहुत सावधानी बरती।"

हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी के वकील को हर दूसरे दिन पंद्रह मिनट के लिए आरोपी से मिलने दिया जाए।

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