शादी के कुछ दिनों बाद पति की बेवफाई का पता चलने पर पत्नी आत्महत्या के लिए मजबूर हो सकती है: दिल्ली उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने क्रूरता और अपनी मृत पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि शादी के तुरंत बाद पति की बेवफाई के साथ-साथ उसके बुरे व्यवहार का पता चलने पर एक महिला आत्महत्या के लिए मजबूर हो सकती है।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि जीवनसाथी की बेवफाई किसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है।

न्यायाधीश ने कहा कि सदमे की यह भावना भारी हो सकती है क्योंकि एक महिला ने विश्वास और आशा के साथ विवाह में प्रवेश किया होगा जो कि उसके पति के विवाहेतर संबंध के रहस्योद्घाटन से टूट सकता है।

कोर्ट ने कहा, "बेवफाई का पता चलने का भावनात्मक आघात और बाद में जीवनसाथी का बुरा व्यवहार एक महिला को आत्महत्या करने की हद तक कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है।"

न्यायमूर्ति शर्मा ने अपनी पत्नी की मौत के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दर्ज एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।

इस जोड़े की शादी 18 मई, 2022 को हुई और महिला ने 30 मई या 31 मई, 2022 के आसपास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी व्यक्ति का विवाहेतर संबंध था। महिला के पिता ने उसकी मौत के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराया है.

जमानत याचिका पर विचार करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे कि उसका विवाहेतर संबंध था और मृतक दैनिक आधार पर जबरदस्त तनाव और आघात से गुजर रहा था।

इसलिए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

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Discovering husband's infidelity days after marriage can drive wife to suicide: Delhi High Court

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