[हैदराबाद मुठभेड़]SC ने सीलबंद लिफाफे मे रिपोर्ट के तेलंगाना के अनुरोध को खारिज किया; मामले को आगे की कार्रवाई के लिए HC भेजा

अदालत ने निर्देश दिया कि सभी रिकॉर्ड तेलंगाना उच्च न्यायालय को भेजे जाएं, जो रिपोर्ट और पक्षों द्वारा प्रस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा।
Encounter killing, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिसंबर 2019 में हैदराबाद में बलात्कार के चार आरोपियों की कथित मुठभेड़ में हत्या की जांच के लिए अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने के राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि रिपोर्ट की प्रतियां मामले के सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएं।

इसके बाद इसने निर्देश दिया कि सभी रिकॉर्ड तेलंगाना उच्च न्यायालय को भेजे जाएं, जो रिपोर्ट और पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "हम आयोग को दोनों पक्षों को रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं और पक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। उच्च न्यायालय सबमिशन पर विचार करने के बाद कॉल करेगा। सभी रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को भेजे गए हैं।"

इस पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर कर रहे हैं। अन्य सदस्य बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रेखा बलदोटा और केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक, डीआर कार्तिकेयन हैं।

आयोग को पहले जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था क्योंकि कोविड -19 ने इसके कामकाज में बाधा उत्पन्न की थी।

जब आज इस मामले को उठाया गया, तो CJI रमना ने पुष्टि की कि पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

तेलंगाना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने अदालत से रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का अनुरोध किया, लेकिन सीजेआई इससे सहमत नहीं थे।

CJI ने कहा, "कुछ भी गोपनीय नहीं है। किसी को दोषी पाया गया है और अब राज्य को इस पर गौर करना होगा।"

दीवान ने आग्रह किया, "कृपया रिपोर्ट को फिर से सील करके रखें। अगर इसे सील नहीं किया जाता है तो इसका न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा।"

CJI ने पूछा, "अगर रिपोर्ट (दूसरी तरफ) को नहीं दी गई तो जांच का क्या मतलब है।"

दीवान ने कहा, "यह पहले भी हो चुका है। न्यायमूर्ति एके पटनायक ने एक मामले में एक रिपोर्ट पर काम किया था और सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया था।"

CJI ने कहा, "एक बार रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा करना होगा।"

इसके बाद कोर्ट ने इस आशय का आदेश पारित किया।

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[Hyderabad Encounter] Supreme Court rejects request by Telangana to keep inquiry report in sealed cover; sends case to HC for further action

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