यदि JK प्रशासन द्वारा लेक्चरर का निलंबन अनुच्छेद 370 मामले मे उनकी उपस्थिति के कारण है तो कृपया इस पर गौर करे: सुप्रीम कोर्ट

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि डॉ. जहूर अहमद भट को शीर्ष अदालत में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दलील देने के बाद निलंबित कर दिया गया था।
Supreme Court and J&K
Supreme Court and J&K

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ व्याख्याता डॉ. जहूर अहमद भट के निलंबन के कारण का पता लगाने को कहा, जो कथित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ चल रही चुनौती में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। .

अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया था।

सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि डॉ. भट को शीर्ष अदालत में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दलील देने के बाद निलंबित कर दिया गया था।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने खुद समाचार पत्रों में विकास की खोज की। उन्होंने आगे कहा कि अन्य मुद्दे भी हैं क्योंकि डॉ. भट्ट अन्य अदालतों में भी पेश होते हैं।

सिब्बल ने कहा, "(तब) उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया जाना चाहिए था... अब क्यों? यह उचित नहीं है।"

इसके बाद सीजेआई ने एसजी मेहता से प्रोफेसर के निलंबन के पीछे का कारण जानने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से बात करने का अनुरोध किया।

सीजेआई ने आगे कहा कि यदि निलंबन मामले में प्रोफेसर की संलिप्तता से असंबंधित कारकों पर आधारित था, तो इसे स्वीकार्य माना जा सकता है। हालाँकि, उन्होंने एसजी से इस मामले को देखने का आग्रह किया कि क्या निलंबन वास्तव में मामले में प्रोफेसर की उपस्थिति का परिणाम था।

उन्होंने कहा, "उपराज्यपाल से बात करें और जानें कि क्या किया जा सकता है। अगर कुछ और है तो ठीक है। लेकिन अगर इस अदालत में पेशी के कारण है तो कृपया इस पर गौर करें।"

जवाब में, एसजी मेहता ने कहा कि हर किसी को अदालत में पेश होने का अधिकार है और प्रोफेसर को प्रतिशोध के रूप में निलंबित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी माना कि फैसले का समय गलत था.

न्यायमूर्ति बीआर गवई ने भी टिप्पणी की कि यदि प्रोफेसर के मामले में पेश होने के कारण निलंबन हुआ तो यह वास्तव में प्रतिशोध है।

डॉ. भट्ट को जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 25 अगस्त को निलंबित कर दिया था।

वह अनुच्छेद 370 मामले में एक अंतरिम आवेदन में व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुए थे और 23 अगस्त को संविधान पीठ के समक्ष बहस की थी।

केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने आदेश दिया था कि निलंबन की अवधि के दौरान भट्ट निदेशक स्कूल शिक्षा, जम्मू के कार्यालय में जुड़े रहेंगे।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


If lecturer's suspension by J&K admin is due to his appearance in Article 370 case, please look into it: Supreme Court to government

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com