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"अगर हमें सभी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करनी है, तो हमने सरकार क्यों चुनी?" सुप्रीम कोर्ट

यह टिप्पणी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा 1 वर्ष के भीतर पश्चिम बंगाल से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने, उन्हे हिरासत में लेने और निर्वासित करने के मामले का उल्लेख के बाद आई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शासन से संबंधित मामलों पर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिकाओं पर विचार करने के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार ऐसे कई मुद्दों की जांच करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है।

अदालत की यह टिप्पणी अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा एक वर्ष के भीतर पश्चिम बंगाल से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के मामले का उल्लेख करने के बाद आई है।

उपाध्याय ने कहा, "करोड़ों नौकरियां (अवैध प्रवासियों द्वारा दूर) ली जा रही हैं और आजीविका के अधिकार में बाधा आ रही है।"

CJI ने टिप्पणी की, "ये राजनीतिक मुद्दे हैं। कृपया इसे सरकार के साथ उठाएं। अगर हमें आपकी सभी जनहित याचिकाएं उठानी हैं, तो हमने सरकार क्यों चुनी? राज्यसभा और लोकसभा जैसे सदन हैं।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है।

CJI ने कहा, "अगर आपके पास जवाबी हलफनामा तैयार है, तो हम मामले को सूचीबद्ध कर सकते हैं।"

पश्चिम बंगाल निवासी याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और राज्यों को उन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की पहचान करने और लागू करने का निर्देश देने की प्रार्थना की, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने में मदद करते हैं।

उपाध्याय और अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि ऐसे कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति को जब्त किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि घुसपैठियों की आमद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

याचिका में कहा गया है, "कुल 5 करोड़ घुसपैठिए अपनी जातीय समानता और भारत के लोगों के साथ अन्य संबंधों का फायदा उठाकर अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं।"

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"If we have to take up all PILs, then why did we elect government?" Supreme Court

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