
मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने मंगलवार को चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को बरी कर दिया, जिस पर इंदौर में भीड़ ने हमला किया था और बाद में पुलिस ने उस पर 2021 में यौन उत्पीड़न और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध का आरोप लगाया था।
चूड़ी विक्रेता पर 2021 में भीड़ ने हमला किया था।
अली के अनुसार, वह चूड़ियाँ बेच रहा था, तभी गुंडों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अली के अनुसार, गुंडों ने फिर एक कहानी गढ़ी कि उसने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया है और उसके खिलाफ क्रॉस-एफआईआर दर्ज की गई।
अली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 467 (जालसाजी), 468, 471, 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 7 और 8 (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए थे।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2021 में उसे जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि आरोपों की प्रकृति उसे लगातार हिरासत में रखने की गारंटी नहीं देती और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
आज ट्रायल कोर्ट ने अली को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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Indore court acquits bangle-seller booked for sexual harassment after assault by mob