जंगली जानवरों से हुई चोट जीवन के अधिकार की रक्षा करने में राज्य की विफलता: बॉम्बे हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने माना कि वन्यजीवों के साथ-साथ नागरिकों की भी रक्षा करना राज्य का दोहरा दायित्व है।
Bombay High Court
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यह देखते हुए कि जंगली जानवरों और नागरिकों दोनों की रक्षा करना राज्य की दोहरी जिम्मेदारी है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को एक विधवा को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसने अपने पति को जंगली सूअर के हमले के कारण एक दुर्घटना में खो दिया था। [अनुजा अरुण रेडिज बनाम महाराष्ट्र राज्य]

जस्टिस गौतम पटेल और गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उद्देश्य वन्यजीवों के साथ-साथ नागरिकों को भी जंगली जानवरों से बचाना है।

"यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह जंगली जानवरों की रक्षा करें और उन्हें प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र से बाहर न भटकने दें। इसी तरह, एक कोरोलरी ड्यूटी के रूप में, यह भी संबंधित अधिकारियों पर जंगली जानवरों द्वारा किसी भी चोट से नागरिकों की रक्षा करने का दायित्व है। इस प्रकार, यह राज्य सरकार का दोहरा दायित्व है।"

बेंच एक विधवा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जंगली जानवरों द्वारा हमला किए गए नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार मौद्रिक मुआवजे की मांग की गई थी। उसने बताया कि उसने फरवरी 2019 में संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन किया था और एक महीने बाद फिर से वही दोहराया।

यह नोट किया गया कि राज्य ने अभिलेख पर ऐसा कोई जी आर प्रस्तुत नहीं किया। इस आलोक में पीठ ने कहा,

"किसी भी मामले में, जहां तक ​​याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे का संबंध है, 48 घंटे की समय-सीमा अप्रासंगिक है। किसी भी स्थिति में यह राज्य को मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। दुर्घटना में एक मानव जीवन खो जाता है, इस प्रकार दिए गए कारण अधिकारियों द्वारा और इसका संचार अपने आप में अवैध और अनुचित है।"

इसके अलावा, बेंच ने कहा कि यदि कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार की रक्षा करने में राज्य सरकार की विफलता है।

अदालत ने इस प्रकार अधिकारियों को विधवा को 6 प्रतिशत के ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया। इसने आगे अधिकारियों को हाइपर-तकनीकी के कारण उसके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए ₹ 50,000 की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया।

[आदेश पढ़ें]

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Anuja_Arun_Redij_vs_State_of_Maharashtra (1).pdf
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