सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनर रिंग रोड घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) नारा चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा। [आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्रबाबू नायडू]।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि सह-आरोपी को मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है।
उसने कहा कि आदेश मामले में आगे की जांच के रास्ते में नहीं आएगा और अगर नायडू जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो राज्य जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
पीठ ने कहा, ''हम स्पष्ट करते हैं कि आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों से जांच प्रभावित नहीं होगी और जांच एजेंसी उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी। हम आगे स्पष्ट करते हैं कि यदि प्रतिवादी जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो याचिकाकर्ता निचली अदालतों के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।"
नायडू पर राज्य की राजधानी अमरावती के लिए मास्टर प्लान के विकास के दौरान भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप है, जिसमें आंतरिक रिंग रोड का संरेखण भी शामिल है।
इन कार्रवाइयों का कथित तौर पर उससे जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को लाभ पहुंचाने का इरादा था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने इससे पहले नियमित जमानत याचिका दायर करते हुए दलील दी थी कि कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तारी के समय से ही उन्हें हिरासत में माना जाता है।
इसे उच्च न्यायालय ने पिछले साल नौ अक्टूबर को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि 2022 में मामला दर्ज होने के बावजूद उसे गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाने में पुलिस की ओर से जानबूझकर लापरवाही बरती गई।
हालांकि, इसने अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।
बाद में, उच्च न्यायालय ने इस साल 10 जनवरी को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जिसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की।
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार शीर्ष अदालत में पेश हुए।
नायडू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता महफूज अहसान नाजकी पेश हुए।
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Inner Ring Road scam: Supreme Court confirms anticipatory bail granted to N Chandrababu Naidu