नशे में वाहन चालक की मौत पर बीमा कंपनी को मुआवजा देना होगा: मद्रास उच्च न्यायालय

न्यायालय ने कहा कि पॉलिसी की शर्तों में नशे में वाहन चलाने पर रोक होने के बावजूद, बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देना होगा और फिर उसे वाहन मालिक से वसूलना होगा।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी मृतक पैदल यात्री के परिवार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, भले ही दुर्घटना के समय अपराधी वाहन का चालक शराब के प्रभाव में था [भुवनेश्वरी बनाम मेसर्स बीवीएम स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड]।

न्यायमूर्ति एम. धंदापानी ने कहा कि पॉलिसी की शर्तों में नशे में वाहन चलाने पर रोक होने के बावजूद, बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देना होगा और फिर वह इसे वाहन मालिक से वसूल सकती है।

न्यायालय ने कहा, "केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम द्वारा मुहम्मद रशीद @ रशीद बनाम गिरिवासन मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, यह न्यायालय यह मानता है कि दूसरी प्रतिवादी बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। दूसरी प्रतिवादी बीमा कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष अवार्ड राशि जमा करेगी और उसके बाद कानून के अनुसार ज्ञात तरीके से प्रथम प्रतिवादी से इसे वसूल करेगी।"

Justice M Dhandapani, Madras High Court
Justice M Dhandapani, Madras High Court

न्यायालय 30 दिसंबर, 2017 को सड़क दुर्घटना में मारे गए राजशेखरन के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।

राजशेखरन चेन्नई में थिरुनीरमलाई मेन रोड पर चल रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वैन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके परिवार ने 65 लाख रुपये मुआवजे की मांग की, लेकिन मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 7.5% ब्याज के साथ 27.65 लाख रुपये देने का आदेश दिया, जबकि बीमा कंपनी को दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि दुर्घटना के समय वाहन का चालक नशे में था।

परिवार ने एमएसीटी के फैसले को चुनौती दी और कहा कि मृतक की अनुमानित मासिक आय 15,000 रुपये के बजाय गलत तरीके से 13,700 रुपये आंकी गई थी।

हाईकोर्ट ने तर्क से सहमति जताई और केरल हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि बीमा कंपनी मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, भले ही चालक नशे में था।

इसलिए, इसने अपील को स्वीकार कर लिया और मुआवज़ा बढ़ाकर ₹30.25 लाख कर दिया और बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया। हालाँकि, कंपनी को वाहन मालिक से राशि वसूलने का अधिकार दिया गया।

[निर्णय पढ़ें]

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Insurance company has to compensate for death caused by intoxicated driver: Madras High Court

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