मोटर दुर्घटना मामले में स्वामित्व हस्तांतरण न होने पर भी बीमा कंपनी उत्तरदायी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें बीमा कंपनी ने कहा था कि वह उस ट्रक से हुई दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं है जिसके संबंध में स्वामित्व हस्तांतरण का समझौता हुआ था।
Motor vehicle accident (For representation only).
Motor vehicle accident (For representation only).
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि बीमा कंपनी मोटर दुर्घटना मामले में तब भी उत्तरदायी रहेगी, जब स्वामित्व का हस्तांतरण परिवहन अधिकारियों के पास दर्ज नहीं किया गया हो [न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम स्थायी लोक अदालत एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 157 में प्रावधान है कि किसी वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण पर, बीमा प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित मानी जाएगी जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया है, जो हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी होगा।

अदालत ने कहा "कानून द्वारा प्रदान की गई मान्‍यतापूर्ण कल्‍पना का अर्थ है कि यदि बीमा पॉलिसी वास्‍तव में हस्‍तांतरित नहीं भी की जाती है, तो भी बीमा कंपनी पॉलिसी के तहत वाहन के हस्‍तांतरिती के प्रति उत्तरदायी होगी। इसलिए, विधानमंडल का इरादा बीमा कंपनी को तत्‍काल उत्तरदायी बनाना है, भले ही हस्‍तांतरण परिवहन कार्यालय के अभिलेखों में दर्ज न किया गया हो।कानून का इरादा हस्‍तांतरिती को उदारतापूर्वक शामिल करना है न कि उन्‍हें सख्‍ती से बाहर करना।"

Justice Subhash Vidyarthi
Justice Subhash Vidyarthi

न्यायालय एक ट्रक से जुड़े मोटर दुर्घटना मामले में स्थायी लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

ट्रक के पंजीकृत मालिक गोविंद गुप्ता ने वाहन की मरम्मत के बाद बीमा दावा प्रस्तुत किया था। हालांकि, बीमा कंपनी ने इस आधार पर इसे खारिज कर दिया कि वाहन पहले ही किसी अन्य व्यक्ति संजीव कुमार को हस्तांतरित किया जा चुका है, इस शर्त के अधीन कि नया खरीदार बैंक की किश्तों का भुगतान करेगा।

बीमा कंपनी ने कहा कि दुर्घटना के समय वाहन कुमार (खरीदार) के चालक द्वारा चलाया जा रहा था और यह गुप्ता (मूल पंजीकृत मालिक) के कब्जे में नहीं था।

वाहन को आधिकारिक तौर पर हस्तांतरित नहीं किया गया था, लेकिन गुप्ता और कुमार के बीच बिक्री के लिए एक समझौता हुआ था।

लोक अदालत ने माना कि इस तरह के समझौते से विवाद के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा और गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

इसके बाद बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया कि गुप्ता को हस्तांतरित वाहन के संबंध में कोई बीमा दावा करने का अधिकार नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि गुप्ता ने वाहन की खरीद के लिए लिए गए संपूर्ण ऋण की अदायगी के पश्चात भविष्य में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए केवल एक समझौता किया था।

जब वाहन का स्वामी मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित करता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 157 लागू होती है, न्यायालय ने कहा, हालांकि उसने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में ऐसा होना अभी बाकी है।

इसके बाद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर ध्यान दिया, जिसमें एक बीमा कंपनी को हस्तांतरित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, भले ही बीमा पॉलिसी उनके नाम पर हस्तांतरित न की गई हो।

इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि गुप्ता ट्रक के पंजीकृत स्वामी बने रहे और उनके पास इसके लिए बीमा अनुबंध था, न्यायालय ने कहा,

“वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता (बीमा कंपनी) अपीलकर्ता और वाहन के पंजीकृत स्वामी (गुप्ता) के बीच किए गए बीमा अनुबंध के तहत उत्तरदायी बनी रहेगी।”

इस प्रकार, न्यायालय ने गुप्ता के दावे को स्वीकार करने के लोक अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।

अधिवक्ता असित श्रीवास्तव ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता अशोक कुमार ने विपरीत पक्ष गोविंद गुप्ता का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

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The_New_India_Assurance_Company_Limited__Lakhimpur_Kheri_vs_Permanent_Lok_Adalat__Lakhimpur_Kheri_An
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Insurance company liable in motor accident case even when transfer of ownership not done: Allahabad High Court

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