मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को हाल ही में यह विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या दूसरों द्वारा पोस्ट किए गए मानहानिकारक व्हाट्सएप संदेश को पसंद करना या उसका समर्थन करना मानहानि के अपराध में शामिल होने के बराबर है [एयर मार्शल हरीश मसंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल हरीश मसंद द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया, जिसमें उन्होंने कुछ हाउसिंग सोसायटी सदस्यों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए शिकायत पर संज्ञान लेने से ट्रायल कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी।
मसंद ने आठ लोगों के खिलाफ निजी मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने केवल दो आरोपियों - संदीप गुप्ता और लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश पाहुजा के खिलाफ संज्ञान लिया।
वायुसेना के दिग्गज, जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी भाग लिया था, ने संदीप गुप्ता पर एक हाउसिंग सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप में उनके खिलाफ अपमानजनक संदेश पोस्ट करने का आरोप लगाया था।
आरोप है कि संदीप गुप्ता के परिवार के सदस्यों ने व्हाट्सएप पर मसंद के आचरण की आलोचना करने में गुप्ता का साथ दिया। पाहुजा पर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर अपमानजनक बयान देने का आरोप था।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा केवल दो आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमत होने के बाद, मसंद ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायालयों ने कोई गलती नहीं की है। एकल पीठ ने कहा कि केवल गुप्ता और पाहुजा ने अपने विचार विस्तार से व्यक्त किए थे, जबकि अन्य ने केवल उनके साथ सहमति में टिप्पणी की थी।
अदालत ने कहा, "केवल एक लाइनर द्वारा किसी पोस्ट पर अपनी सहमति व्यक्त करना समूह के अन्य सदस्यों/आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई अभिव्यक्ति से सहमत होने के बराबर हो सकता है, हालांकि, इस अदालत को व्हाट्सएप समूह में बातचीत को उसकी संपूर्णता में देखना भी आवश्यक है, और यह भी देखना होगा कि यह किस संदर्भ में किया गया था, और यह भी कि व्हाट्सएप समूह किस उद्देश्य से बनाया गया था।"
इसने उस व्हाट्सएप ग्रुप की प्रकृति को देखा जिसमें संदेश पोस्ट किए गए थे और पाया कि यह हाउसिंग सोसाइटी की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया था।
अदालत ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि गुप्ता के परिवार के सदस्यों और दो मुख्य आरोपियों (गुप्ता और पाहुजा) के अलावा अन्य को मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनके द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी क्षणिक आवेश में और मसंद को बदनाम करने के किसी भी इरादे के बिना की गई प्रतीत होती है।
न्यायालय ने मसंद की याचिका को खारिज करते हुए कहा, "ये टिप्पणियां बिना किसी पूर्व-योजना के और क्षणिक आवेश में की गई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे याचिकाकर्ता को बदनाम करने के किसी भी इरादे के बिना की गई हैं और ऐसी परिस्थितियों में, उन्हें उक्त समूह के केवल दो सदस्यों, अर्थात् संदीप गुप्ता और लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश पाहुजा (सेवानिवृत्त) द्वारा की गई लंबी पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"
याचिकाकर्ता, एयर मार्शल हरीश मसंद व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एसएस ठाकुर ने किया।
अधिवक्ता ऋषिराज त्रिवेदी ने अन्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।
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Is agreeing to defamatory WhatsApp group message an offence? Madhya Pradesh High Court answers