जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने ग्रेटर कश्मीर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया

न्यायमूर्ति राहुल भारती ने कहा कि यह ट्रायल कोर्ट का काम है कि वह दो अखबारों के लेखों के इरादे की जांच करे और यह आकलन करे कि क्या वे मानहानिकारक हैं।
Jammu &Kashmir HC, Jammu Wing with Greater Kashmir
Jammu &Kashmir HC, Jammu Wing with Greater Kashmir

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक स्कूल चलाने के लिए सौंपी गई कुछ सरकारी भूमि से संबंधित दो रिपोर्टों के प्रकाशन पर अंग्रेजी दैनिक, ग्रेटर कश्मीर के खिलाफ मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया [फ़याज़ अहमद कालू बनाम तेज किशन गंजू]।

न्यायमूर्ति राहुल भारती ने कहा कि यह ट्रायल कोर्ट का काम है कि वह दो अखबारों के लेखों के इरादे की जांच करे और यह आकलन करे कि क्या वे मानहानिकारक हैं।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने मुकदमे को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई पर पहले लगाई गई रोक हटा दी।

कोर्ट ने कहा, "शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों समाचारों का आशय और प्रभाव ही मानहानि का गठन करता है और यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह प्रतिवादी द्वारा दायर की गई और संज्ञान में ली गई एक आपराधिक शिकायत के जवाब में याचिकाकर्ताओं की रक्षा की सराहना करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (उप न्यायाधीश), जम्मू की ट्रायल कोर्ट के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करे।“

Justice Rahul Bharti
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यह मामला 2016 में प्रकाशित दो रिपोर्टों से संबंधित है। जहां एक रिपोर्ट में एक निजी पार्टी को ₹13 करोड़ में जमीन की अवैध बिक्री का आरोप लगाया गया, वहीं दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि संबंधित अधिकारियों ने उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए कुछ नहीं किया है।

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रिपोर्ट के अनुसार, डीएवी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जवाहर नगर, श्रीनगर की संपत्ति पर स्थित स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने 2017 में ग्रेटर कश्मीर के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।

बाद में एक ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की जांच की जाए। जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और ग्रेटर कश्मीर और उसके प्रतिनिधियों, साथ ही कथित मानहानिकारक लेख के लेखक के खिलाफ प्रक्रिया जारी की।

इसे अखबार के प्रधान संपादक फैयाज अहमद कालू, इसके प्रकाशक राशिद मखदूमी और संवाददाता सैयद रिजवान गिलानी (तीनों आरोपी) ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

27 दिसंबर, 2019 को हाई कोर्ट ने तीनों आरोपी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, इस साल 19 अप्रैल को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया।

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Jammu and Kashmir High Court refuses to quash defamation trial against Greater Kashmir

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