जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने टेक्स्ट संदेश के माध्यम से तीन तलाक के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी को टेक्स्ट मैसेज के जरिए तुरंत तीन तलाक देने का आरोप है [शब्बीर अहमद मलिक बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश]।
न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत या किसी अन्य समान प्रकार का तात्कालिक और अपरिवर्तनीय तलाक शब्दों द्वारा, चाहे मौखिक, लिखित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से, अमान्य और अवैध है, तथा इसके लिए जुर्माने के साथ तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
उच्च न्यायालय 2022 में कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 (अब धारा 528 बीएनएसएस) के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत राहत मांगी, यह तर्क देते हुए कि उसने औपचारिक तलाकनामा के माध्यम से तलाक-ए-अहसन किया था, और शरीयत और पवित्र कुरान के तहत वैध रूप से अपनी पत्नी को वैवाहिक बंधन से मुक्त कर दिया था।
उसने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता या 2019 के अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और प्राथमिकी अस्पष्ट और निराधार है।
प्रतिवादियों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी शामिल था, जिसने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का विवाहेतर संबंध था और उसने शिकायतकर्ता को टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से तीन तलाक भेजा था। जाँच के दौरान प्रस्तुत स्क्रीनशॉट द्वारा समर्थित इन संदेशों को 2019 के अधिनियम के तहत अपराध के साक्ष्य के रूप में माना गया।
न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 2019 के अधिनियम की धारा 2(सी), 3 और 4 का हवाला दिया।
धारा 3, तलाक-ए-बिद्दत या मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए किसी भी प्रकार के तात्कालिक और अपरिवर्तनीय तलाक को अमान्य और अवैध घोषित करती है। धारा 4 में ऐसी घोषणा के लिए तीन साल तक की कैद और जुर्माने सहित दंड का प्रावधान है।
न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों, विशेष रूप से पाठ संदेशों के स्क्रीनशॉट के आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा तलाकनामा पर भरोसा करना प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अपर्याप्त था।
न्यायमूर्ति वानी ने कहा कि प्रीति सराफ एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2021) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों के तहत, अभियोजन को शुरू से ही विफल करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
तदनुसार, याचिका को खारिज कर दिया गया और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल याचिका को रद्द करने के निर्णय के लिए थीं और इसे याचिकाकर्ता के दोषी या निर्दोष होने पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अल्ताफ खान उपस्थित हुए।
प्रतिवादियों की ओर से सरकारी अधिवक्ता फहीम शाह और अधिवक्ता शेख मंजूर उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Jammu and Kashmir High Court refuses to quash FIR for Triple Talaq via text message


