51 दिन की हड़ताल के बाद जम्मू बार काम फिर से शुरू

बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि काम की बहाली बार को अपनी मांगों को पूरा करने के संघर्ष से अलग नहीं करेगी।
High Court of Jammu & Kashmir
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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने शनिवार को घोषणा की कि वह 12 सितंबर, सोमवार से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों, आयोगों और राजस्व अदालतों में कुछ दिनों के लिए काम फिर से शुरू करेगा।

विभिन्न न्यायाधिकरणों के आवास के लिए उच्च न्यायालय परिसर के भीतर एक इमारत के निर्माण की मांग को लेकर 23 जुलाई से शुरू हुई 51 दिनों की हड़ताल के बाद बार काम फिर से शुरू कर रहा है।

काम फिर से शुरू करने का निर्णय एक आम सभा की बैठक में लिया गया था जिसकी अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एमके भारद्वाज ने की थी, जो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल के हस्तक्षेप के बाद हुई थी।

बार के महासचिव सुरजीत सिंह अंडोत्रा ​​के माध्यम से शनिवार को एक प्रेस नोट जारी कर निर्णय की घोषणा की गई।

प्रेस नोट ने कहा, "माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री पंकज मिथल और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के मद्देनजर विद्वान सदस्य ने सर्वसम्मति से जम्मू में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायाधिकरणों, आयोगों और सभी राजस्व न्यायालयों में कुछ दिनों के लिए काम फिर से शुरू करने का निर्णय लिया।"

बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि काम की बहाली बार को अपनी मांगों को पूरा करने के संघर्ष से अलग नहीं करेगी।

[प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें]

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Jammu Bar to resume work after 51-day strike

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