District Court Jammu and Senior Advocate Mia Qayoom
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जम्मू की अदालत ने वकील की हत्या के मामले में पूर्व हाईकोर्ट बार अध्यक्ष मियां कयूम को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कयूम को SIA ने 25 जून को श्रीनगर मे एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले मे गिरफ्तार किया था जिनकी सितंबर 2020 मे उनके श्रीनगर स्थित घर पर अज्ञात व्यक्तियो ने मुवक्किल बनकर गोली मारकर हत्या कर दी थी
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जम्मू की एक विशेष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां कयूम को 2020 में अधिवक्ता बाबर कादरी की हत्या के मामले में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विशेष एनआईए न्यायाधीश जतिंदर सिंह जामवाल ने वरिष्ठ वकील कयूम को 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कयूम को उनकी दूसरी रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।

कयूम को राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में 25 जून को गिरफ्तार किया था, जिनकी सितंबर 2020 में उनके श्रीनगर स्थित घर पर अज्ञात व्यक्तियों ने मुवक्किल बनकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

श्रीनगर पुलिस ने कादरी की हत्या की जांच के लिए शुरू में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। इसने 2021 में श्रीनगर में विशेष गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) अदालत के समक्ष छह आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया।

अगस्त 2022 में पुलिस ने श्रीनगर में कयूम और दो अन्य वकीलों के आवास पर तलाशी ली और डिजिटल डिवाइस, बैंक स्टेटमेंट और दस्तावेज जब्त किए। बाद में जांच एसआईए को सौंप दी गई।

पिछले सितंबर में, एसआईए ने कादरी की हत्या को सुलझाने में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए ₹10 लाख का इनाम देने की घोषणा की।

2023 में, एसआईए ने कादरी की हत्या के मामले को श्रीनगर की अदालत से जम्मू में सक्षम क्षेत्राधिकार वाली किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का रुख किया।

एसआईए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहसिन कादरी ने कहा कि श्रीनगर में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि गवाहों, खास तौर पर मृतक के पिता और भाई को परेशान किया जा रहा है और आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में गवाही देने के लिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर का कोई भी वकील शिकायतकर्ता की ओर से केस लड़ने को तैयार नहीं है।

जनवरी 2024 में, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल ने याचिका स्वीकार कर ली और मामले को जम्मू में विशेष एनआईए न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

कयूम ने दो दशकों से ज़्यादा समय तक जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, श्रीनगर के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था।

अगस्त 2019 में, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत निवारक हिरासत में रखा गया था। बाद में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने उनकी "अलगाववादी" प्रवृत्तियों का हवाला देते हुए उनकी हिरासत को बरकरार रखा।

वे 2020 के मध्य तक हिरासत में रहे, जब केंद्र सरकार ने 6 अगस्त, 2020 से आगे उनकी हिरासत को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया।

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Jammu court sends ex-High Court Bar President Mian Qayoom to 15 days judicial custody in lawyer's murder case

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