दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म जयेशभाई जोरदार के निर्माताओं को फिल्म में जन्मपूर्व लिंग निर्धारण को दर्शाने वाला एक दृश्य दिखाने को कहा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वह यह देखने के लिए दृश्य की जांच करेगी कि क्या फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दे को छोटा किया गया है।
जजों ने कहा कि वे फिल्म को तब तक रिलीज नहीं होने देंगे जब तक कि वे खुद संबंधित पार्ट नहीं देख लेते।
न्यायमूर्ति सांघी ने कहा, "आप निर्देश लें। हमें देखना होगा या हमें रोक लगानी होगी। आप वापस आएं। जब तक हम खुद नहीं देखते, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।"
एडवोकेट पवन प्रकाश पाठक के माध्यम से यूथ अगेंस्ट क्राइम नाम के एक एनजीओ द्वारा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि एक क्लिनिक को दिखाने वाले दृश्य को फिल्म से हटा दिया जाना चाहिए।
फिल्म शुक्रवार 13 मई को रिलीज होने वाली है.
आज फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जजों ने कहा कि प्रोमो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चलता हो कि कानून के तहत लिंग निर्धारण एक अपराध है।
न्यायाधीशों ने कहा,
"यह गतिविधि (लिंग-निर्धारण) यह दिखाने के लिए इसे तुच्छ नहीं बनाती है कि कोई भी अंदर जा सकता है और इसे करवा सकता है। नाटकीयता यह होनी चाहिए कि वे जानते हैं कि यह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह अभी भी किया जा रहा है। यह हो रहा है समाज में यह दूसरी बात है।"
कोर्ट ने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जैसे कृत्य को तुच्छ नहीं बनाया जा सकता है और ट्रेलर से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार गर्भवती महिला को भ्रूण के लिंग की जांच के लिए क्लिनिक ले गया था जैसे कि यह एक नियमित बात थी।
न्यायमूर्ति चावला ने टिप्पणी की, "फिल्म एक अच्छा संदेश दे सकती है, लेकिन इस दृश्य के लिए ऐसा कोई संदेश नहीं है। इस पर कोई अस्वीकरण भी नहीं है।"
जैसा कि निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि ट्रेलर में एक डिस्क्लेमर है जो कहता है कि भ्रूण का लिंग निर्धारण एक अपराध है, जजों ने कहा कि चेतावनी इतनी छोटी थी कि यह मुश्किल से दिखाई या सुपाठ्य थी।
फिल्म निर्माताओं के वकील ने कहा कि वे न्यायाधीशों की जांच के लिए फिल्म की एक एन्क्रिप्टेड प्रति आज या कल तक अदालत को उपलब्ध कराएंगे।
मामले को मंगलवार, 10 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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