राम मंदिर चंदा चोरी की खबर देने वाले पत्रकार ने पुलिस द्वारा डिजिटल फुटप्रिंट की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

अभिषेक उपाध्याय ने चिंता जताई है कि अगर पुलिस को ऐसी जानकारी मिल जाती है, तो वे उनकी स्टोरी के सोर्स का पता लगाकर उन्हें परेशान कर सकते हैं।
Ram Mandir, Ayodhya
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अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए दान की चोरी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने गाज़ियाबाद पुलिस के उस कदम को चुनौती दी है, जिसके तहत पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' (पहले ट्विटर) से उपाध्याय की गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगी थी।

इससे पहले, टॉप कोर्ट ने उपाध्याय को 'रोड रेज' के एक मामले में सख़्त कार्रवाई से सुरक्षा दी थी। यह मामला उनके द्वारा दान की चोरी की ख़बर सामने लाने के बाद दर्ज किया गया था। उपाध्याय का दावा था कि यह मामला मंदिर में दान की चोरी पर उनकी रिपोर्ट के जवाब में दर्ज किया गया था।

आज, उनके वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच को बताया कि पुलिस अब उनकी डिजिटल गतिविधियों के बारे में जानकारी मांग रही है।

Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana
Justice Joymalya Bagchi, CJI Surya Kant and Justice V Mohana

उपाध्याय की ओर से पेश वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने आज कोर्ट को बताया कि गाज़ियाबाद पुलिस ने X (पहले ट्विटर) से 1 जून, 2026 से डिजिटल फ़ुटप्रिंट की जानकारी मांगी है।

अवस्थी ने कहा, "26 तारीख को मुझे X के कैलिफ़ोर्निया हेडक्वार्टर से जानकारी मिली कि गाज़ियाबाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने 1 जून, 2026 से उनके पूरे डिजिटल फ़ुटप्रिंट की जानकारी देने का अनुरोध किया है।"

उन्होंने तर्क दिया कि इस जानकारी का उस रोड रेज (सड़क पर झगड़े) की घटना से कोई लेना-देना नहीं है, जिसके सिलसिले में गाज़ियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी। अवस्थी ने बताया कि रोड रेज की घटना 18 अगस्त को हुई थी, जो 1 जून के काफी बाद की तारीख है।

अवस्थी ने कहा कि दूसरी ओर, मांगी गई डिजिटल फ़ुटप्रिंट/जानकारी उस समय की लग रही है जब उपाध्याय राम मंदिर दान में कथित चोरी पर अपनी रिपोर्ट के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे थे।

इसलिए, अवस्थी ने कोर्ट से कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा होने से उपाध्याय के पत्रकारिता से जुड़े सोर्स (सूत्र) सरकारी तंत्र के सामने उजागर हो सकते हैं।

अवस्थी ने अपनी बात रखते हुए कहा, "1 जून, 2026 से अब तक के डिजिटल फ़ुटप्रिंट मांगे जा रहे हैं। यह वही हफ़्ता था जब उन्होंने राम मंदिर दान में चोरी की कहानी को सामने लाने के लिए सबूत इकट्ठा किए थे। मैं एक अर्ज़ी दाखिल करने की अनुमति मांग रहा हूं क्योंकि अगर इसका खुलासा हुआ, तो पूरा सोर्स सरकारी तंत्र की मर्ज़ी पर निर्भर हो जाएगा और उन्हें परेशान किया जाएगा।"

कोर्ट ने कहा कि वह इन चिंताओं पर विचार करेगा।

इससे पहले, 25 अगस्त को कोर्ट ने रोड रेज के मामले में उपाध्याय को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी, जब पत्रकार ने इसे रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।

उपाध्याय के खिलाफ़ FIR 18 अगस्त को एक दोपहिया वाहन चालक की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि उपाध्याय ने पीछे से उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उसे धमकाया और गाली-गलौज की।

उपाध्याय की याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह रोड रेज का मामला - जिसमें कड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST एक्ट) के प्रावधान भी शामिल हैं - केवल उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार पर उनकी खोजी रिपोर्ट के कारण निशाना बनाने के लिए दर्ज किया गया था।

उपाध्याय की याचिका के अनुसार, वह अपनी नाबालिग बेटी को स्कूल से लेकर घर लौट रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उनकी कार के पास आया, उसे रोकने की कोशिश की और हंगामा किया। साथ में अपनी नाबालिग बेटी के होने के कारण, उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने कोई बहस या झगड़ा नहीं किया और मामले को शांत रखने का फैसला किया।

उपाध्याय ने कहा कि यह घटना पहले से रची गई थी और शिकायत करने वाले व्यक्ति को सरकारी तंत्र ने उनकी रिपोर्टिंग का बदला लेने के लिए खड़ा किया था।

आरोपों के बारे में पता चलने पर, उपाध्याय ने अपने पत्रकार साथियों से घटना वाली जगह के आस-पास की दुकानों और अन्य जगहों पर जाकर CCTV फुटेज की उपलब्धता का पता लगाने को कहा। उन्हें बाद में पता चला कि पुलिसकर्मी पहले ही कुछ जगहों पर जा चुके थे और उन्होंने संबंधित समय के CCTV फुटेज को डिलीट करने या न देने के लिए उन पर दबाव डाला था।

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि दो-पहिया वाहन का मालिक शिकायतकर्ता नहीं, बल्कि कोई और व्यक्ति है।

कोर्ट ने उपाध्याय की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है।

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