[न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण] "हम चिंतित हैं": कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजय किशन कौल, मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि जजों की नियुक्ति से जुड़े कुछ मुद्दे संबंधित हैं।
Justices Sanjay Kaul, Manoj Misra and Aravind Kumar with Supreme Court
Justices Sanjay Kaul, Manoj Misra and Aravind Kumar with Supreme Court
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण के लिए शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिक्रिया देने के तरीके पर चिंता व्यक्त की [एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुन मित्रा और अन्य] ]।

जस्टिस संजय किशन कौल, मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि जजों की नियुक्ति से जुड़े कुछ मुद्दे संबंधित हैं।

पीठ कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति के लिए नामों को मंजूरी देने में केंद्र सरकार द्वारा देरी से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "मैं भी कुछ मुद्दों से चिंतित हूं।"

केंद्र सरकार के वकील ने अटॉर्नी जनरल की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की।

अदालत ने तब मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह में विचार के लिए पोस्ट किया था।

कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को मंजूरी देने में देरी को लेकर केंद्र और शीर्ष अदालत के बीच गतिरोध बना हुआ है।

कोर्ट ने नवंबर में केंद्र सरकार के शीर्ष कानून अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर काम न करके न्यायिक नियुक्तियों को रोक रही है।

इस प्रकार, अदालत ने न्याय विभाग के केंद्रीय सचिव और प्रशासन और नियुक्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव से नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारणों पर जवाब मांगा था।

प्रासंगिक रूप से, खंडपीठ ने इस तथ्य को चिन्हित किया था कि इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों की वरिष्ठता प्रभावित होती है, और इस संबंध में एक टेलीविजन साक्षात्कार में केंद्रीय कानून मंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


[Judges appointments/ transfers] "We are worried": Supreme Court on Central government's response to Collegium recommendations

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com