पिछले कुछ हफ्तों में मेरे आदेश पारित करने के बाद लोग मेरे खिलाफ बहुत सी बातें कह रहे हैं: न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा

न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की कि न्यायाधीशों के पास अपनी ओर से बोलने और उनके खिलाफ बोली जाने वाली बकवास का जवाब देने के लिए जनसंपर्क करने वाले लोग नहीं हैं।
Justice Swarana Kanta Sharma, Delhi High Court
Justice Swarana Kanta Sharma, Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामले को एक न्यायाधीश से स्थानांतरित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि "ईडी मामलों में कौन सी जमानत होती है?" [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अजय एस मित्तल]।

मामले के तथ्यों और ईडी की दलील पर विचार करने के बाद कि ऐसे आदेश ईडी के मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों को हतोत्साहित कर सकते हैं, न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने टिप्पणी की कि न्यायाधीशों के पास उनकी ओर से बोलने और उनके खिलाफ बोली जाने वाली बकवास का जवाब देने के लिए जनसंपर्क (पीआर) लोग नहीं होते हैं।

जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की, "मैं चाहती हूं कि कोई जजों के अधिकारों के बारे में भी बात करे... यह एक नया मुद्दा है. न्यायाधीशों के पास पीआर कार्यालय नहीं हैं कि कोई उनके बारे में जो भी बकवास बोला जाए उसके बारे में बोलेगा।"

कोर्ट ने कहा कि किसी जज से केस ट्रांसफर करने का असर उस जज पर भी पड़ता है और इसका जिला न्यायपालिका पर मनोबल गिराने वाला असर हो सकता है.

न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है और वह विस्तृत आदेश पारित करेंगी।

विचाराधीन मामला विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) जगदीश कुमार से विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) मुकेश कुमार को स्थानांतरित कर दिया गया था। आरोपी अजय एस मित्तल द्वारा इसके लिए याचिका दायर करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 1 मई को स्थानांतरण किया गया था।

यह मित्तल का मामला था कि उनकी जमानत याचिका 10 अप्रैल को न्यायाधीश जगदीश कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। उस तारीख पर, वकील ने बहस की तैयारी के लिए समय मांगा और मामले को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि जिस न्यायाधीश से मामला स्थानांतरित किया गया है, वह राउज एवेन्यू कोर्ट में तैनात एक विशेष न्यायाधीश हैं और सीबीआई और ईडी मामलों को देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के तबादले से ईडी के किसी भी मामले से निपटने की उनकी क्षमता पर सवाल उठेंगे।

इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी मित्तल की ओर से पेश हुए और कहा कि स्थानांतरण का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। सेठी ने कहा कि मित्तल की पत्नी ने टिप्पणी सुनी और इस आशय का एक हलफनामा दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह साबित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है कि न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और मोहित माथुर के साथ अधिवक्ता संयम खेत्रपाल, प्रकृति आनंद, निताई अग्रवाल, दीपल गोयल, रिया कुमार, सुमेर देव सेठ और लेखा सिंह अजय एस मित्तल की ओर से पेश हुए।

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People are saying so many things against me after I passed orders in last few weeks: Justice Swarana Kanta Sharma

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