सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आगाह किया कि लाइव स्ट्रीमिंग के वर्तमान युग में न्यायाधीशों को अदालती कार्यवाही के दौरान मौखिक टिप्पणियां करते समय अधिक संयम और सावधानी बरतनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने पिछले महीने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा की गई कुछ विवादास्पद टिप्पणियों को हटाने के लिए पारित आदेश में यह चेतावनी दी।
17 जुलाई के आदेश में न्यायमूर्ति सहरावत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत की आलोचना करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित न्यायालय की अवमानना कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्वत: संज्ञान लिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय की पीठ ने आज कहा कि इस तरह के आदेश को पारित करने में जो अनियमितता देखी गई, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों से और भी जटिल हो गई, जिसका एक वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।
शीर्ष अदालत ने कल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 17 जुलाई के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियों का वीडियो भी देखा गया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सहरावत ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ की आलोचना करते हुए कहा कि उसने "बेकार आदेश" पारित किया है, और यह भी बताया कि वह पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित आदेश को "अमान्य" घोषित कर चुका है।
आज सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी टिप्पणियों को लेकर नकारात्मक रुख अपनाया।
न्यायालय ने कहा, "वीडियो के माध्यम से जिस तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं, वे न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को अपूरणीय क्षति पहुंचाती हैं। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि (भविष्य में) सावधानी बरती जाएगी।"
न्यायालय ने आगे कहा कि वह न्यायमूर्ति सहरावत को उनकी टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी करता, लेकिन ऐसा करने से बच रहा है।
न्यायालय ने कहा, "ऐसा करने से न्यायाधीश ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, जहां उन्हें इस न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय या जांच का सामना करना पड़ेगा, जिसे इस स्तर पर करने से बचना चाहिए।"
न्यायालय ने 17 जुलाई के आदेश से न्यायमूर्ति सेहरावत की विवादास्पद टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि वह इस तरह का हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि भविष्य में उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
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Judges should exercise restraint during court hearings in the age of live streaming: Supreme Court