केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायिक अधिकारी मोहम्मद यूसुफ वानी की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 मार्च को वानी के नाम की सिफारिश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर करने की सिफारिश की थी।
कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वानी 9 दिसंबर 1997 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और अभी से न्यायिक अधिकारी के तौर पर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।
उन्होंने कहा, 'सरकार द्वारा फाइल में रखी गई जानकारी से संकेत मिलता है कि उनकी निजी और पेशेवर छवि अच्छी है. उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं हुआ है। अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लगातार उच्च स्तर की होती है.'
सिफारिश करते समय कोलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वानी की उपयुक्तता के बारे में मशविरा दे रहे न्यायाधीशों द्वारा दी गई सकारात्मक राय पर भी गौर किया था.
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Judicial officer Mohammad Yousuf Wani appointed Jammu and Kashmir High Court judge