
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल 18 फरवरी से 2 मार्च तक अवकाश पर रहेंगी।
इस अवधि के दौरान न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन अनिरुद्ध वैष्णव को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं, जो 18.02.2025 से 02.03.2025 तक अवकाश पर हैं।"
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल की छुट्टी का हाई कोर्ट में चल रहे विवादों से कोई संबंध नहीं है। सूत्रों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए छुट्टी पर रहेंगे।
आज, गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) ने उच्च न्यायालय में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल के स्थानांतरण की मांग करने का संकल्प लिया।
यह संकल्प उच्च न्यायालय में विभिन्न विवादों से उपजा है, जिसमें न्यायाधीशों की सूची में अचानक परिवर्तन और मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल तथा वरिष्ठ वकीलों के बीच खुली असहमति शामिल है।
जीएचसीएए की आम सभा ने आज एक संकल्प में कहा, "सदन माननीय मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण की मांग सहित कानून के ढांचे के भीतर उचित कदम उठाने का संकल्प लेता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वादियों और जनता का विश्वास बहाल हो और भविष्य में ऐसी प्रथाएं दोबारा न हों।"
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