
केंद्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।
इस आशय की अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।
अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।"
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने सबसे पहले जुलाई 2022 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी।
मार्च 2023 में उक्त सिफारिश को दोहराया गया और अंततः बराड़ को उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
केंद्र सरकार ने अब सिफारिश की है कि उन्हें स्थायी किया जाए।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय वर्तमान में 85 स्वीकृत पदों के मुकाबले 52 न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें 33 रिक्तियां हैं।
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Justice Harpreet Singh Brar appointed permanent judge of Punjab and Haryana High Court