जस्टिस निखिल एस करियल ट्रांसफर: CJI ने कहा कि गुजरात के वकीलो की आपत्तियो की जांच करेंगे, उनसे हड़ताल खत्म करने को कहा

इस बीच, गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कहा है कि वह अभी हड़ताल वापस नहीं लेगा और इस पर फैसला कल (मंगलवार) एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में लिया जाएगा।
CJI DY Chandrachud
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भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने आज गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम न्यायमूर्ति निखिल करियल के प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ बार द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच कर रहा है।

CJI चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों जो कॉलेजियम के सदस्य संजय किशन कौल और मुकेश आर शाह, की उपस्थिति में GHCAA का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से 30 मिनट से अधिक समय तक मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, "एक विस्तृत प्रतिनिधित्व किया गया था और न्यायमूर्ति निखिल करियल के स्थानांतरण के खिलाफ बार की पीड़ा और आपत्तियों से सीजेआई को अवगत कराया गया था।"

CJI ने बार की चिंताओं को सुनकर वकीलों को आश्वासन दिया कि उनकी आपत्तियों पर गौर किया जाएगा।

बयान में कहा गया है, "सीजेआई ने बार के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि उठाए गए मुद्दों की विधिवत जांच की जाएगी, लेकिन दृढ़ता से अवगत कराया कि चूंकि ऐसा आश्वासन दिया गया है, इसलिए अधिवक्ताओं को काम से दूर नहीं रहना चाहिए।"

हालांकि, जीएचसीएए ने अभी तक विरोध प्रदर्शन खत्म करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।

जीएचसीएए सचिव, अधिवक्ता हार्दिक ब्रह्मभट्ट ने पुष्टि की, "हम अभी तक अपनी हड़ताल वापस नहीं ले रहे हैं। यह कल (मंगलवार) गुजरात बार की आम सभा की बैठक में सुबह 10 बजे तय किया जाएगा, जहां कॉलेजियम के फैसले पर चर्चा की जाएगी।"

न्यायमूर्ति निखिल करियल को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की खबर मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद से जीएचसीएए गुरुवार से विरोध प्रदर्शन कर रहा है।

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Justice Nikhil S Kariel transfer: CJI DY Chandrachud says will examine objections raised by Gujarat lawyers, asks them to end strike

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