भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता डी कृष्ण कुमार ने 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुनिगल सीट से कांग्रेस नेता डॉ एचडी रंगनाथ के निर्वाचन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है [डी कृष्ण कुमार बनाम एचडी रंगनाथ और अन्य]।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में रंगनाथ को नोटिस जारी किया तथा मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की।
कुमार रंगनाथ से हार गए थे, जो उस निर्वाचन क्षेत्र से उनकी दूसरी हार थी।
इसके बाद कुमार ने चुनाव याचिका के माध्यम से कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन 21 जून को इसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
उच्च न्यायालय ने माना था कि याचिका में तथ्यों का अभाव है,
"चुनाव याचिका में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण नहीं है और इसमें किसी विचारणीय मुद्दे या कार्रवाई के कारण का भी खुलासा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के तर्क और आरोप धारणा और कल्पना पर आधारित हैं और ये चुनाव को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकते।"
कुमार ने आरोप लगाया कुमार का आरोप है कि रंगनाथ ने मतदाताओं को लुभाने के लिए डिनर सेट, रसोई के बर्तन और प्रीपेड कार्ड बांटे। इसके अलावा, उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में भी झूठ बोला।
वरिष्ठ अधिवक्ता नलिना मायागौड़ा और अधिवक्ता प्रियदर्शी बनर्जी, अनुषा बी रेड्डी, संतोष बी, ऋषिकेश एम कोट्टूरशेट्टार, ऋषभ सिंघले और सुजॉय चटर्जी कुमार की ओर से पेश हुए।
रंगनाथ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता मयंक जैन, परमात्मा सिंह और मधुर जैन उपस्थित हुए।
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Karnataka BJP leader D Krishna Kumar moves Supreme Court against election of Congress MLA