कर्नाटक अदालत ने अवैध खनन, लौह अयस्क की बिक्री मामले मे पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज का आदेश दिया

विशेष न्यायाधीश प्रीत जे ने एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि रेड्डी और अन्य के खिलाफ अवैध खनन और लौह अयस्क के व्यापार का प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।
G Janardhana Reddy

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कर्नाटक की एक अदालत ने हाल ही में राज्य के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी और अन्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवैध खनन, परिवहन और लौह अयस्क के व्यापार के आरोप में समन जारी किया था।

यह आदेश मौजूदा और पूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत द्वारा पारित किया गया था।

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद, न्यायाधीश प्रीत जे ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है,

"खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23 आर/डब्ल्यू 4(1) एवं 4(1ए) के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने हेतु मेरे समक्ष रखी सामग्री से प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध मामला बनता है।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रेड्डी और अन्य ने भूविज्ञान और खान विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना और राज्य सरकार को रॉयल्टी और अन्य शुल्क का भुगतान किए बिना अन्य कंपनियों को लौह अयस्क बेचा था। यह कहा गया था कि इससे राजकोष को 23,89,650 रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

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Karnataka court orders criminal case against former Minister G Janardhana Reddy for illegal mining, sale of iron ore

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