कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाइक टैक्सियों को 15 जून तक परिचालन की अनुमति दी

रैपिडो ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार बाइक टैक्सियों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने की संभावना तलाश रही है।
Rapido Bike Taxi
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रैपिडो बाइक टैक्सियों सहित बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के लिए 2 अप्रैल को जारी आदेशों के अनुपालन में अपना परिचालन समाप्त करने की पूर्व निर्धारित समय सीमा 15 जून तक बढ़ा दी।

2 अप्रैल को न्यायमूर्ति बी श्याम प्रसाद ने आदेश दिया था कि कर्नाटक में छह सप्ताह के भीतर सभी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद कर दी जाएं।

उस समय न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि जब तक राज्य नीति में बदलाव करने का निर्णय नहीं लेता और बाइक टैक्सियों को अनुमति देने के लिए नियम और दिशा-निर्देश नहीं बनाता, तब तक ऐसे वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में बाइक संचालन बंद करने की छह सप्ताह की समय-सीमा मई में समाप्त होने वाली थी।

हालांकि, रैपिडो के मालिक रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के साथ-साथ ओला और उबर (जो बाइक टैक्सी बाजार में प्रवेश करने का प्रस्ताव कर रहे थे) सहित प्रभावित बाइक टैक्सी ऑपरेटरों ने आज न्यायालय से इस समय-सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया।

Justice BM Shyam Prasad
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कल दायर एक आवेदन में रोपेन ने बताया कि उसने इस विषय पर विभिन्न राज्य प्राधिकरणों को अभ्यावेदन भेजे हैं। इसके अलावा, राज्य ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रोपेन से मुलाकात भी की। इन बैठकों के दौरान, राज्य से बाइक टैक्सियों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक नीति या दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।

रोपेन ने कहा कि इस प्रकार, राज्य सरकार वर्तमान में राज्य में बाइक टैक्सियों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने की संभावना तलाश रही है।

आवेदन में कहा गया है कि "इस नीति में अंतिम मील की कनेक्टिविटी को बढ़ाने, यातायात की भीड़ को कम करने और स्थायी शहरी गतिशीलता का समर्थन करने की क्षमता है। इस संबंध में सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण कर्नाटक को परिवहन प्रणालियों के आधुनिकीकरण में अग्रणी बना सकता है।"

रोपेन ने यह भी बताया कि 2 अप्रैल के फैसले से उसके साथ पंजीकृत लगभग छह लाख बाइक टैक्सी चालकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन कारकों को देखते हुए, न्यायालय से अपनी पिछली समय सीमा में छह सप्ताह का विस्तार देने का आग्रह किया गया।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने किया।

Karnataka AG Shashi Kiran Shetty
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