कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिंदू महिला को मुस्लिम पति के साथ रहने की इजाजत दी

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव और वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने कहा चूंकि बालिग महिला ने अपनी मां के साथ रहने से इनकार कर दिया था, वह शादीशुदा थी और पढ़ाई कर रही थी, इसलिए किसी फैसले की जरूरत नही पड़ी।
Karnataka High Court
Karnataka High Court
Published on
2 min read

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हिंदू महिला को अपने मुस्लिम पति के साथ रहने की अनुमति दी, जिससे उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। [XYZ बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य।]

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि बालिग महिला ने अपनी मां के साथ रहने से इनकार कर दिया था, वह शादीशुदा थी और पढ़ाई कर रही थी, इसलिए किसी फैसले की जरूरत नहीं पड़ी।

9 मई के आदेश में कहा गया है, "बंदी को अदालत के समक्ष पेश किया गया और उसने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंदी बालिग है और बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ रही है और उसकी शादी प्रतिवादी क्रमांक 6 के साथ हुई है, इस मामले में आगे किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है। "

Justices S Sunil Dutt Yadav and Venkatesh Naik T
Justices S Sunil Dutt Yadav and Venkatesh Naik T

अदालत महिला की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

महिला कोर्ट के सामने पेश हुई और अपनी मां के साथ रहने की अनिच्छा जताई.

उसके द्वारा उठाए गए रुख पर ध्यान देने के बाद, अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के उप सचिव की उपस्थिति में बंद कमरे में उससे बातचीत की।

यह सुप्रीम कोर्ट देवु जी नायर बनाम केरल राज्य और अन्य द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप था।

इसके बाद, अदालत ने कहा कि महिला 1 अप्रैल को अपने पति से शादी करने के बाद केरल में अपने पति के साथ रह रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स (बीकॉम) की डिग्री हासिल कर रही थी, और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी।

अदालत ने आगे कहा कि महिला ने स्वेच्छा से अपने माता-पिता का घर छोड़ा था और उसे किसी दबाव या अनुचित प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा था।

इसलिए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
XYZ_v_State_of_Karnataka_and_Ors_.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Karnataka High Court allows Hindu woman to reside with Muslim husband

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com