कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने दर्ज किया कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से पैसे लिए थे, लेकिन उन्होंने पूरी राशि वापस करने का वचन भी दिया है।
Karnataka High Court
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें 2.5 करोड़ रुपये के बदले कुछ व्यक्तियों को चुनाव टिकट दिलाने का वादा करने के आरोप में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने दर्ज किया कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने पैसा लिया था, लेकिन उन्होंने पूरी राशि वापस करने का वचन दिया है।

Justice M Nagaprasanna
Justice M Nagaprasanna

न्यायालय केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के भाई गोपाल जोशी और भतीजे अजय जोशी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की गई थी।

कर्नाटक के पूर्व विधायक देवानंद चव्हाण के परिवार को धोखा देने के आरोप में पिछले सप्ताह पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था और बेंगलुरु की एक अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

पूर्व जेडी(एस) विधायक देवानंद चव्हाण की पत्नी सुनीता चव्हाण ने बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गोपाल जोशी ने उनके पति को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके उनसे 2.5 करोड़ रुपये की ठगी की है।

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Karnataka High Court directs release of Union Minister Pralhad Joshi's brother and nephew in cheating case

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