कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीएस येदियुरप्पा को POCSO मामले में ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ पोक्सो मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई भी 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
BS Yediyurappa, Karnataka High Court
BS Yediyurappa, Karnataka High Court
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी वाई येदियुरप्पा को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में 15 जुलाई को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी।

Justice Krishna S Dixit
Justice Krishna S Dixit

न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ पोक्सो मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई भी 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा, "स्थगन का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत के विद्वान न्यायाधीश से अनुरोध है कि अगली सुनवाई की तारीख पर किसी अन्य दिन तक के लिए छूट प्रदान करें, जब तक कि इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को नहीं हो जाती।"

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि येदियुरप्पा ने एक 17 वर्षीय लड़की के साथ उस समय छेड़छाड़ की, जब वह अपनी मां के साथ मदद मांगने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता के आवास पर गई थी।

लड़की की माँ ने 14 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें येदियुरप्पा पर लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पैसे की पेशकश करके मामले को दबाने की कोशिश की थी।

ऐसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

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Karnataka High Court exempts BS Yediyurappa from personal appearance before trial court in POCSO case

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