कर्नाटक हाईकोर्ट ने मटन शॉप से बीफ बेचने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी है

न्यायमूर्ति टीजी शिवशंकर गौड़ा ने पाया कि कथित अपराध न तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय थे।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मटन की दुकान पर गोमांस बेचने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी है। [हैदर अली बनाम कर्नाटक राज्य]

न्यायमूर्ति टीजी शिवशंकर गौड़ा ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराध न तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय थे।

अदालत एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कर्नाटक पशु वध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम के तहत एक मामले में पेश किया गया था, जब मामले के मुख्य आरोपी ने पुलिस के सामने कहा था कि उन्होंने उससे गोमांस खरीदा था।

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता तेजस एन के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि वह 60% विकलांग है और उसके पास से गोमांस की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वह अग्रिम जमानत देने के लिए लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं।

दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के सरकारी वकील (एचसीजीपी) राहुल राय ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता अपनी मटन की दुकान से बीफ भी बेच रहा था। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि उचित जांच के लिए याचिकाकर्ता की हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।

कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए थे।

तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता को ₹1,00,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के लिए एक ज़मानत और अन्य शर्तों के अधीन अग्रिम ज़मानत दी।

[आदेश पढ़ें]

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Karnataka High Court grants anticipatory bail to man accused of selling beef from mutton shop

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