कर्नाटक हाईकोर्ट ने FEMA मामले में कैफे कॉफी डे को अंतरिम राहत दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कॉफीहाउस चेन कैफे कॉफी डे (CCD) को अंतरिम राहत दी। यह राहत कंपनी की उस याचिका पर दी गई, जिसमें उसने 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी थी।
जस्टिस बीएम श्याम प्रसाद ने ED को CCD प्रतिनिधियों की पर्सनल सुनवाई टालने का आदेश दिया, जो 30 जनवरी को होने वाली थी।
इसे तब तक रोक दिया जाए जब तक कोर्ट 23 फरवरी को CCD की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता।
कोर्ट ने कहा, "अंतरिम आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी 2 (ED के विशेष अधिकारी/फेमा के तहत निर्णायक प्राधिकरण) 30 जनवरी, 2026 को होने वाली कार्यवाही को अगली सुनवाई की तारीख तक और उस तारीख को इस अदालत के अगले आदेशों तक टाल दें।"
19 जनवरी को, कोर्ट ने CCD की CEO मालविका हेगड़े को इसी तरह की एक याचिका पर अंतरिम राहत दी थी, और उनकी याचिका पर अगली सुनवाई होने तक उनके खिलाफ FEMA की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
दोनों मामलों को 23 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।
CCD और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ FEMA की कार्यवाही 2010 में कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) द्वारा प्राप्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) से संबंधित है।
ED ने आरोप लगाया है कि इन फंड्स का इस्तेमाल FEMA और संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए भारतीय कंपनियों में शेयर खरीदने के लिए किया गया था।
नवंबर 2022 में, ED ने प्रवर्तन के विशेष निदेशक के सामने एक शिकायत दर्ज की, जो FEMA के तहत निर्णायक प्राधिकरण के रूप में काम करते हैं। इसके तुरंत बाद एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
CCD द्वारा यह वर्तमान याचिका इस साल 7 जनवरी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (निर्णायक कार्यवाही और अपील) नियम, 2000 के नियम 4(3) के तहत एक संबंधित नोटिस जारी होने के बाद दायर की गई थी।
यह नियम FEMA के तहत निर्णायक अधिकारी को FEMA उल्लंघन के संदिग्ध व्यक्तियों को पेश होने का आदेश देने का अधिकार देता है, यदि उसे लगता है कि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यह चरण तब आता है जब नोटिस पाने वाला नियम 4(1) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देता है और FEMA प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि जांच चरण में आगे बढ़ने के लिए अभी भी पर्याप्त कारण हैं।
CCD का प्रतिनिधित्व करते हुए, सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया ने आज तर्क दिया कि ऐसी व्यक्तिगत सुनवाई तभी की जा सकती है जब FEMA प्राधिकरण लिखित रूप में उन कारणों को दर्ज करे जिनके आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि FEMA नियमों के साथ-साथ एक आंतरिक सर्कुलर के तहत भी ऐसे कारणों को नोटिस पाने वाले को कई दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।
पूवैया ने तर्क दिया कि CCD के मामले में ऐसा नहीं किया गया और इसलिए कॉफी चेन के खिलाफ FEMA जांच कानून में अस्वीकार्य है।
कोर्ट ने पूवैया के इस रुख को भी रिकॉर्ड किया कि ये FEMA की कार्यवाही 2022 के एक ED केस से जुड़ी है, जो 2009 के आसपास हुई घटनाओं से संबंधित है। CCD ने तर्क दिया कि इतनी देरी खुद ही FEMA की कार्यवाही के लिए घातक है।
इन शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने इस मामले में ED से जवाब मांगा।
ED की ओर से नोटिस लेने के लिए उनके वकील मधु एन राव को बुलाया गया।
CCD की याचिका वकील मनु प्रभाकर कुलकर्णी के ज़रिए दायर की गई थी।
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Karnataka High Court grants interim relief to Cafe Coffee Day in FEMA case


