हेट स्पीच मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी के खिलाफ (फिलहाल) कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

FIR आज तक पर चौधरी की रिपोर्ट से संबंधित है जिसमे उन्होंने कहा था कि राज्य अल्पसंख्यक तुष्टिकरण मे लिप्त था क्योंकि इसकी स्वावलंबी सारथी योजना ने हिंदुओ को वंचित कर दिया, केवल अल्पसंख्यकों को लाभ दिया
sudhir chaudhary, aajtak and Karnataka HC
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना के बारे में कथित तौर पर झूठी खबरें प्रसारित करने के लिए टीवी समाचार एंकर सुधीर चौधरी और समाचार चैनल आज तक के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में 20 सितंबर तक कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए।

चौधरी द्वारा आजतक पर प्रसारित एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह योजना वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है क्योंकि हिंदू इस योजना द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से वंचित थे।

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने आज संकेत दिया कि वह अगले बुधवार को याचिका पर फैसला करेंगे, और पुलिस से कहा कि इस बीच चौधरी के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए।

न्यायमूर्ति चंदनगौदर ने कहा कि चौधरी की याचिका खारिज करनी होगी, भले ही उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।

न्यायाधीश ने कहा, ''भले ही प्रथम दृष्टया कोई मामला हो, याचिका (चौधरी द्वारा) खारिज कर दी जाएगी.. हम इस पर (मामले की अगली सुनवाई) बुधवार को करेंगे।''

न्यायाधीश ने आज राय दी कि एंकर से हिरासत में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवश्यक सभी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में थी।

कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को लंबे समय तक लंबित नहीं रखना चाहता।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि क्या समाचार रिपोर्ट ने किसी धर्म के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया है या नहीं, इसकी जांच एक जांच के माध्यम से की जा सकती है।

न्यायाधीश ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि चौधरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है।

सुधीर चौधरी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होल्ला ने किया, जिन्होंने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने साथ होने वाले भेदभाव के बारे में बोलता है तो क्या इसे घृणास्पद भाषण कहा जा सकता है।

न्यायालय के इस सवाल के जवाब में कि क्या यह योजना सभी वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध है, चौधरी के वकील ने जोर देकर कहा कि यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही लागू है।

न्यायाधीश ने आज इस बात पर भी सवाल उठाए कि जानकारी का स्रोत क्या है जिससे यह दावा किया जा सके कि विचाराधीन योजना अल्पसंख्यकों तक ही सीमित थी या वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

एंकर और चैनल के खिलाफ शिकायत कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड (KSMDC) के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दर्ज की गई थी।

एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) के तहत दर्ज की गई थी।

एफआईआर आज तक पर प्रसारित 11 सितंबर के समाचार कार्यक्रम के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसकी एंकर चौधरी थे और केएसएमडीसी की स्वावलंबी सारथी योजना पर चर्चा की गई थी। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उपलब्ध है।

राज्य सरकार की वेबसाइट के अनुसार, स्वावलंबी सारथी योजना का लाभ अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा उठाया जा सकता है। इस योजना में यात्री या माल वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी का विस्तार शामिल है।

अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के खिलाफ चौधरी की याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र में प्रेस और मीडिया को तत्कालीन सरकार से सवाल करने का अधिकार है।

याचिका में कहा गया है कि अब मीडिया द्वारा सरकार के खिलाफ उठाए गए किसी भी सवाल के कारण आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और राज्य मशीनरी प्रेस की आवाज को दबाने के लिए "तेज गति से आगे बढ़ रही है"।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि मामले में मन की बात अनुपस्थित थी क्योंकि लोगों के समूहों के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था।

यह प्रस्तुत किया गया इसलिए, आपराधिक मामला कायम नहीं रह सकता।

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Hate Speech case: Karnataka High Court orders no coercive action (for now) against Sudhir Chaudhary

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