Priyank Kanoongo and Karnataka High Court
Priyank Kanoongo and Karnataka High Court

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम अनाथालय पर "तालिबान" ट्वीट के लिए एनसीपीसीआर प्रमुख के खिलाफ मामला खारिज किया

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के प्रमुख प्रियांक कानूनगो के खिलाफ शुरू की गई सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिन पर स्थानीय पुलिस ने एक मुस्लिम अनाथालय में कथित रूप से जबरन प्रवेश करने और सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया था कि वहां के बच्चे "तालिबान जैसे शासन" के तहत रह रहे हैं।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने पिछले साल नवंबर में बेंगलुरु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई एफआईआर और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कानूनगो की याचिका को स्वीकार कर लिया।

पुलिस ने उक्त अनाथालय के सचिव अशरफ खान द्वारा की गई शिकायत के बाद कानूनगो के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

न्यायालय ने नोट किया कि कानूनगो द्वारा एक्स पर की गई कथित पोस्ट में आतंकवाद का कोई संदर्भ नहीं था, जैसा कि मूल शिकायत में आरोप लगाया गया था।

Justice M Nagaprasanna
Justice M Nagaprasanna

हालांकि, न्यायालय ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा, "सरकारी अधिकारियों को संयम को प्रोत्साहित करना चाहिए, जब आप रिपोर्ट करने जाएं, तो यह आपके द्वारा की गई रिपोर्ट और आपके द्वारा देखी गई बातों पर आधारित होना चाहिए, आपको उस पर ट्वीट नहीं करना चाहिए।"

कानूनगो और एनसीपीसीआर के कुछ अन्य लोग पिछले साल 19 नवंबर को औचक निरीक्षण करने के लिए अनाथालय गए थे। बाद में अनाथालय के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कानूनगो ने बिना अपेक्षित अनुमति के अनाथालय का दौरा किया था और उन्होंने बिना किसी आधार के अपमानजनक टिप्पणी की थी।

कानूनगो की ओर से अधिवक्ता वत्सल जोशी पेश हुए।

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Karnataka High Court quashes case against NCPCR chief for "Taliban" tweet on Muslim orphanage

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