कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अमेज़न को ठगने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला एक "आधुनिक युग का अपराध" है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न से 69 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

22 नवंबर को, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आरोपियों द्वारा दायर की गई निरस्तीकरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोप "आधुनिक युग के अपराध" का एक उदाहरण हैं।

न्यायालय के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

सौरीश बोस और उनकी सह-आरोपी दीपन्विता घोष द्वारा दायर याचिका में उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने और मामले का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

2017 में उन पर मामला दर्ज किया गया था, जब अमेज़न के एक कर्मचारी को उनके काम करने के तरीके का पता चला और उसे एहसास हुआ कि वे सालों से कंपनी को ठग रहे हैं।

Justice M Nagaprasanna
Justice M Nagaprasanna

शिकायत के अनुसार, बोस उच्च-स्तरीय उत्पादों के लिए अमेज़न पर ऑर्डर देते थे, अपने बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करते थे और उन्हें घोष के पते पर डिलीवर करवाते थे।

24 घंटे के भीतर, वह उत्पादों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर देता था, धन वापसी सुनिश्चित करता था, और फिर असली उत्पादों को सस्ती प्रतियों से बदल देता था, उन्हें उनके मूल बक्से और पैकेजिंग में रखता था, और उन्हें अमेज़न को वापस कर देता था।

राज्य ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि वापसी के पते कभी-कभी घोष के निवास के रूप में पंजीकृत होते थे। अन्य समय में, वे बेंगलुरु के विभिन्न पते होते थे।

पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) की धारा 66 डी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए।

इसके कारण अदालत के समक्ष मामले को रद्द करने की याचिका दायर की गई।

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Karnataka High Court refuses to quash FIR against duo accused of conning Amazon

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