कर्नाटक HC ने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ 2022 विरोध प्रदर्शन के लिए सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ वारंट रद्द से इनकार किया

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने आपराधिक कानून के समक्ष सभी की समानता पर जोर देते हुए कहा कि एक डाकिया और प्रधानमंत्री दोनों इसके प्रावधानों के अधीन हैं।
कर्नाटक HC, सिद्धारमैया, रामलिंगा रेड्डी, रणदीप सुरजेवाला और एमबी पाटिल
कर्नाटक HC, सिद्धारमैया, रामलिंगा रेड्डी, रणदीप सुरजेवाला और एमबी पाटिल
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री (सीएम) सिद्धारमैया, मंत्रियों रामलिंगा रेड्डी, एमबी पाटिल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने से इनकार कर दिया और चारों पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कानून की नजर में सभी की समानता पर जोर देते हुए कहा कि एक डाकिया और प्रधानमंत्री दोनों आपराधिक कानून प्रावधानों के अधीन हैं।

कोर्ट ने कहा, 'प्रधानमंत्री डाकिया आपराधिक कानून के मामले में एक ही पायदान पर खड़े हैं

अदालत 14 अप्रैल, 2022 को रेस व्यू होटल के पास हुई एक घटना के संबंध में 42वें एसीएमएम कोर्ट (जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत) द्वारा जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट और विशेष अदालती कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीएम और मंत्रियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

घटना के दौरान, याचिकाकर्ताओं पर ठेकेदार संतोष की आत्महत्या से मौत के बाद तत्कालीन मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करने और विरोध करने का आरोप लगाया गया था।

प्रदर्शन के कारण कथित तौर पर सार्वजनिक यातायात बाधित हुआ और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को खतरे में डाल दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की।

अदालत ने चारों नेताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया और उन्हें छह मार्च को विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने इन सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना लगाते हुए, अदालत ने समझाया कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने संबंधित पुलिस अधिकारी को बिना किसी औचित्य के अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्रतिवादी के रूप में पेश किया था।

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Karnataka High Court refuses to quash warrant against CM Siddaramaiah for 2022 protests against KS Eeshwarappa, imposes ₹10k fine

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