कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर भाजपा से जवाब मांगा

न्यायालय ने गांधी के खिलाफ निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मामले को रद्द करने की मांग करने वाली गांधी की याचिका पर भाजपा से भी जवाब मांगा।

मामले की सुनवाई 20 फरवरी को फिर होगी।

वरिष्ठ वकील एसके शेट्टी गांधी की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि भाजपा की शिकायत को गलत तरीके से पेश किया गया है।

भाजपा नेता केशव प्रसाद ने गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री (सीएम) सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों का हवाला दिया गया था।

विज्ञापनों में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया।

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को 1 जून, 2024 को मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दे दी थी।

गांधी को 7 जून, 2024 को मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी थी।

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