कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में मंगलुरु उत्तर से भाजपा विधायक वाई भारत शेट्टी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने शेट्टी के खिलाफ एफआईआर और सभी परिणामी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
शेट्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने पुष्टि की, "अदालत ने एफआईआर और पूरी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है और कर्नाटक पुलिस को चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।"
मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के पार्षद अनिल कुमार की शिकायत के बाद शेट्टी पर 10 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) के तहत मंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
शिकायत के अनुसार, भाजपा द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए शेट्टी ने कथित तौर पर कहा था कि लोकसभा में हिंदुओं के खिलाफ बयान देने के लिए राहुल गांधी को थप्पड़ मारा जाना चाहिए।
शेट्टी ने एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं।
11 जुलाई को बेंगलुरु की एक अदालत ने मामले में शेट्टी को अग्रिम जमानत दे दी थी।
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Karnataka High Court stays FIR against BJP MLA Bharath Shetty in hate speech case