कर्नाटक हाईकोर्ट ने रान्या राव पर अभद्र टिप्पणी करने पर विधायक बसनगौड़ा पाटिल के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

हाल ही में निष्कासित भाजपा नेता ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
Karnataka HC, Basanagouda Patil
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के लिए विधानसभा सदस्य (एमएलए) बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी।

पाटिल, जिन्हें हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित कर दिया गया था, ने इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर ने आज मामले में प्रारंभिक दलीलें सुनीं और मामले को दो सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए स्थगित करने से पहले राज्य से जवाब मांगा।

इस बीच, अदालत ने कहा कि पाटिल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक रहेगी।

Justice Pradeep Singh Yerur
Justice Pradeep Singh Yerur

यह मामला रान्या राव की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि उसने सोने की तस्करी के लिए हवाई अड्डों पर वीआईपी मार्गों का दुरुपयोग किया।

पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने इस सोने की तस्करी के मामले का जिक्र करते हुए राव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। पाटिल ने कथित तौर पर मीडिया (कन्नड़ में) से कहा,

"सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा चूक की गई है, और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। उसने (रान्या राव) अपने पूरे शरीर पर सोना लगाया हुआ था, जहाँ भी छेद था, उसे छिपाया और तस्करी की।"

राव के रिश्तेदार (शिकायतकर्ता) ने इन टिप्पणियों के लिए पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई।

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 79 के अपराध का हवाला दिया गया है, जो किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से शब्दों, इशारों या कृत्यों से संबंधित है।

इस एफआईआर को पाटिल ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

शिकायतकर्ता के वकील ने आज न्यायालय से आग्रह किया कि एफआईआर पर रोक न लगाई जाए क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं।

न्यायालय ने अपने आदेश में इस दलील पर गौर किया और कहा कि इस मामले में सुनवाई की आवश्यकता हो सकती है।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई होने तक पाटिल को अंतरिम आदेश का लाभ मिल सकता है। इसलिए न्यायालय ने फिलहाल उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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Karnataka High Court stays FIR against MLA Basanagouda Patil over vulgar remarks about Ranya Rao

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